नईदिल्ली।चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को आदेश जारी कर कहा कि वह चुनाव की तारीख से 48 घंटे पहले अपना घोषणा पत्र जारी कर दें. आयोग की तरफ से सभी पार्टियों को समय सीमा के भीतर ही अपना घोषणा पत्र जारी करने को कहा गया है. आयोग ने इसके पीछे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 का हवाला भी दिया है. सीजीवालडॉटकॉम के WhatsApp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे
साथ ही निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि यह प्रावधान भविष्य के सभी चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता के रूप में भविष्य में भी लागू रहेगा।
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का ऐलान कर दिया है. पूरे देश में सात चरणों में चुनाव होंगे. जिसके लिए देश की सभी राजनीतिक पार्टियां हर तरीके से अपने वोटरों को लुभाने में लगी हैं. पहले चरण का चुनाव मतदान 11 अप्रैल, दूसरे चरण का चुनाव 18 अप्रैल, तीसरा चरण का चुनाव 23 अप्रैल , चौथे चरण का चुनाव 29 अप्रैल, पांचवे चरण का चुनाव 6 मई , छठे चरण का चुनाव 12 मई और 7वें चरण का चुनाव 19 मई को होगा. वोटों की गिनती 23 मई को की जाएगी.