चुनाव कार्य में लापरवाही : बिना अनुमति गैरहाजिर मंडी सचिव सस्पेंड

Shri Mi
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महासमुंद-कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी हिमशिखर गुप्ता द्वारा कृषि उपज मंडी समिति बागबाहरा के सचिव उत्तमचंद मेश्राम को विधानसभा निर्वाचन 2018 के अंतर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी महासमुंद से बिना अनुमति के कार्य पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित होने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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उल्लेखनीय है कि विधानसभा निर्वाचन 2018 के अंतर्गत विधानसभा 41- खल्लारी का सेक्टर क्रमांक 14- कोमाखान के लिए श्री मेश्राम को सेक्टर आफिसर नियुक्त किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली द्वारा 6 अक्टूबर 2018 को निर्वाचन का अधिसूचना जारी करने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता जिला में लागू हो गया है।

निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारी-कर्मचारी निर्वाचन आयोग के अधिन प्रतिनियुक्ति पर स्वतः हो गए है। उसके बाद भी उत्तमचंद मेश्राम, निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन अधिकारी महासमुंद से बिना अनुमति लिए कार्य पर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित पाया गया।

उक्त कृत्य लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 28-क तथा निर्वाचन संचालन नियम 1961 में दिए गए प्रावधान तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 03 के विरूद्ध होने से छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत श्री मेश्राम को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है तथा निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय महासमुंद नियत किया गया है। निलंबन अवधि में श्री मेश्राम को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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