छत्तीसगढ़ में 14 युनिवर्सिटी मान्य , सूची जारी

Chief Editor
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रायपुर । राज्य शासन ने स्पष्ट किया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर स्थित किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थाओं को अध्ययन केन्द्र या ऑफ केम्पस आदि खोलकर राज्य में छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने या डिग्री देने का अधिकार नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से प्राप्त डिग्री/डिप्लोमा वैधानिक रूप से मान्य नहीं है। उच्च शिक्षा विभाग ने शनिवार को  यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जारी आम सूचना के परिप्रेक्ष्य में यह सार्वजनिक सूचना जारी की है।

राज्य शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासन से अनुमति प्राप्त विश्वविद्यालयों की सूची भी जारी की है। जारी सूची के मुताबिक राज्य में उच्च शिक्षा विभाग द्वारा छात्र-छात्राओं को प्रवेश देने के लिए राज्य विश्वविद्यालयों में क्रमशः पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़, बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर, सरगुजा विश्वविद्यालय अम्बिकापुर, बिलासपुर विश्वविद्यालय बिलासपुर, पंडित सुन्दरलाल शर्मा (मुक्त) विश्वविद्यालय बिलासपुर और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर को अनुमति दी गई है। इसी प्रकार निजी विश्वविद्यालयों में क्रमशः डॉ. सी.वी. रमन विश्वविद्यालय कोटा, बिलासपुर, मैट्स विश्वविद्यालय आरंग रायपुर, कलिंगा विश्वविद्यालय नया रायपुर, आई.सी.एफ.ए.आई. विश्वविद्यालय दुर्ग, आई.टी.एम. विश्वविद्यालय उपरवारा नया रायपुर, एमिटी विश्वविद्यालय माठ, रायपुर और ओ.पी. जिंदल विश्वविद्यालय पूंजीपथरा, घरघोड़ा रायगढ़ शामिल हैं।
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार छात्र-छात्राओं एवं अभिभावकों को सलाह दी गयी है कि वे किसी भी गैर मान्यता प्राप्त अथवा विधि विरूद्ध संचालित केन्द्र अथवा संस्था में प्रवेश ना लें। गैर मान्यता प्राप्त किसी संस्था के द्वारा यदि डिग्री/डिप्लोमा दिया जाना पाया जाता है अथवा किसी प्रकार की धोखाधड़ी की गई है तो इसकी शिकायत संबंधित जिले के कलेक्टर/पुलिस अधीक्षक अथवा जिले के अग्रणी विश्वविद्यालय में स्थापित हेल्प डेस्क में तथा ई-मेल[email protected] पर भी की जा सकती है।

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