रायपुर।मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में व्यापारियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को इस बार गुमास्ता लायसेंस पंजीयन शुल्क से छूट देने की घोषणा की है। उनके इस फैसले के बाद प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के कारोबारी अब बैंकों से प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने प्रवास के बीच वहां से गुरुवार को राज्य सरकार के अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
अधिकारियों ने बताया कि डॉ. सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की मंशा के अनुरूप राज्य में नगदी कम करने और छोटे व्यापारियों को कैशलेस कारोबार के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया है।
छत्तीसगढ़ के सभी नगर निगम क्षेत्रों, नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्रों में छोटे दुकानदारों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को इसका लाभ मिलेगा। भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार पीओएस मशीन द्वारा प्रतिदिन किसी भी बैंक के एटीएम कार्ड धारक को प्रति कार्ड एक सौ रूपए से दो हजार रूपए तक नगद भुगतान की सुविधा मिलेगी।
बता दे कि 500 और 1000 रूपए के पुराने नोटों के विमुद्रीकरण के बाद प्रधानमंत्री की यह मंशा है कि राज्यों में प्रत्येक व्यापारी के पास प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) मशीन हो और उसके जरिए नागरिक ऑनलाईन खरीदी करें।
अधिकारियों के अनुसार व्यापारियों को यह मशीन बैंकों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। मुख्यमंत्री को यह जानकारी मिली थी कि इस मशीन के लिए बैंकों से सम्पर्क करने पर व्यापारियों से गुमास्ता लायसेंस पंजीयन की जानकारी मांगी जा रही है, जिसमें कुछ व्यावहारिक दिक्कतें हो रही है। इसे ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री ने व्यापारियों की सुविधा की दृष्टि से गुमास्ता लायसेंस पंजीयन शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।
श्रम विभाग और शहरी विकास विकास विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी संबंधित नगरीय निकायों को इसकी जानकारी दें। व्यापारियों से अपील की गई है कि वे 500 और 1000 के नोट बंद होने की अधिसूचना से घबराएं नहीं। राज्य और केन्द्र सरकार तथा सभी बैंक उनके व्यापार-व्यवसाय की निरंतरता बनाए रखने में सहायक हैं। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा उन्हें पीओएस की सुविधा दी जा रही है, ताकि उनके यहां से कोई भी ग्राहक नगदी के अभाव में वापस न जाए।