बिलासपुर।जिला निर्वाचन अधिकारी पी दयानंद ने मंगलवार को मंथन सभाकक्ष में बिलासपुर विधानसभा के प्रत्याशियों की बैठक ली। बैठक में कलेक्टर दयानंद ने सभी प्रत्याशियों से चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचरण संहिता के पालन करने को कहा। उन्होंने बताया कि ऐसे सभी प्रत्याशी जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं उन्हें सर्वाधिक प्रसारित समाचार पत्रों में तीन बार आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी देनी होगी। इसके साथ ही सर्वाधिक दर्शक संख्या वाले न्यूज चैनल के माध्यम से भी आपराधिक रिकॉर्ड बताने होंगे। प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार में इलैक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन देने के पूर्व विज्ञापन का पूर्व प्रमाणन कराना आवश्यक होगा।
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जो भी प्रत्याशी कोई सभा या कार्यक्रम करना चाहते हैं उन्हें कम से कम 48 घंटे पहले सिंगल विंडो के माध्यम से अनुमति लेनी होगी। अनुमति लेने के लिये सुगम एप का ऑनलाईन उपयोग भी किया जा सकता है।
श्री दयानंद ने बताया कि प्रत्येक प्रत्याशी के लिये 28 लाख रूपये व्यय सीमा रखी गई है। उसका पालन सभी को करना आवश्यक है। व्यय पुस्तिका में प्रत्येक व्यय को दर्ज कर प्रत्येक तीन में व्यय प्रस्तुत करना है। व्यय पर्यवेक्षक भी इसका निरीक्षण करेंगे। प्रत्याशी प्रचार के लिये बिना अनुमति के होर्डिंग्स बैनर इत्यादि नहीं लगा सकेंगे। सार्वजनिक संपत्ति में प्रचार सामग्री लगाना पूर्णता प्रतिबंधित है।
निजी संपत्ति में प्रचार सामग्री लगाने के लिये मालिक की लिखित अनुमति आवश्यक है। प्रत्याशी रात 10 से सुबह 6 तक प्रचार नहीं कर सकेंगे। बैठक में बिलासपुर विधानसभा की सामान्य पर्यवेक्षक सुधा वर्मा ने भी दिशा-निर्देश दिये।