छात्रावास में बच्ची पर यौन हमला…विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज…एडिश्नलएसपी ने बताया लगाया पाक्सो

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—-गौरेला थाना क्षेत्र में गिरवर पंचायत के प्रीमैट्रिक छात्रावास में सात साल की बच्ची के साथ छात्रावास की सीनियर छात्राओं ने मामूली सी बात पर मारपीट की । इसके मर्यादाओं को लांघते हुए बच्ची के अंग के अन्दर डंडा भी डाला।  कारण बच्ची के अंग मेंं संक्रमण हो गया है। मामला की जानकारी होली की छुट्टी मेें घर लौटने के बाद हुई। बच्ची की मां ने गौरेला थाना में शिकायत की है।

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                       गौरेला थाना के गिरवर पंचायत के प्री-मैट्रिक छात्रावास में कक्षा पहली से आठवीं तक की छात्राएं रहती हैं। आदिवासी छात्रावास से यौन प्रताड़ना का मामला सामने आया है। शिकायत के बाद स्तानीय पुलिस मामले को गंभीरता से लेने की बात कह रही है।

       बिलासपुर ज़िले के गौरेला थाना क्षेत्र में सरकार से संचालित लड़कियों के छात्रावास में सात साल की  बच्ची के साथ छात्रावास की कुछ नाबालिग छात्राओं ने मारपीट की इसके बाद मासूम बच्ची के शरीर मेंं डंडा डाल दिया। इसके बाद लड़की की तबीयत ख़राब हो गयी। गुप्त अंग में संक्रमण भी हो गया। मामले की जानकारी होली की छुट्टी में हुई। जब बच्ची घर पहुचकर कराह रही थी। उसे ठीक से चलते भी नहीं बन रहा था। मामला मेडिकल जांच के बाद सामने आया।

                   होली की छुट्टी में छात्रावास से घर आयी तीसरी कक्षा में पढने वाली बच्ची ने मां को बताया कि सीनियर छात्राओं के धुले हुए कपड़े ग़लती से गिर गए। इसके बाद रात्रि को सीनियर लड़कियों ने मारा पीटा। कपड़े उताकर शरीर के भीतर डंडा डाल दिया। सीनियार लड़कियों ने धमकाया कि किसी को बताएगी तो इससे ज्यादा मार पडेगी।

         पीड़ित बच्ची की मां ने बताया कि छुट्टियों में  बेटी को घर लाईं तो  देखा कि लड़की कराह रही है। चलते समय भी उसे तक़लीफ़  हो रहा है। पूछने पर बच्ची ने सिलसिलेवार घटना की जानकारी दी।

                                मामले में छात्रावास अधीक्षक पुष्पा घृतलहरे ने बताया कि घटना के दिन छात्रावास में नहीं थीं। इसलिए इसके बारे में उन्हें जानकारी नही है। पुष्पा ने बताया कि मेरी अनुपस्थिति में परिजन बच्ची को छात्रावास से ले कर गए हैं। छात्रावास में रहने वाली सभी बच्चियों ध्यान रखा जाता है।

                   मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पीड़ित बच्ची की मां की शिकायत पर छात्रावास की तीन बच्चियों के ख़िलाफ़ पॉक्सो एक्ट समेत दूसरी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज़ किया गया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मधुलिका सिंह ने बताया, “सात साल की बच्ची के साथ हॉस्टल में रहने वाली नाबालिग बच्चियों ने  अप्राकृतिक कृत्य किया है। दोषियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 377, 323 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मधुलिका सिंंह ने बताया कि मामला 23 फरवरी का है।

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