बिलासपुर— महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों के छात्रसंघ चुनाव में प्रचार के लिए लाउड स्पीकर वाहन और पशुओं के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा। आचार संहिता के अनुसार निर्वाचन समय में अभ्यर्थी जनसंपर्क कर सकेंगे। वह भी तब जब किसी भी सूरत में कक्षाओं तथा अन्य अकादमिक गतिविधियां प्रभावित न हो। जनसंपर्क की अनुमति महाविद्यालय, विश्वविद्यालय अधिकारियों की लिखित स्वीकृति के बाद ही दिया जाएगा।
निर्वाचन पर तैनात अधिकारियों के साथ अभ्यर्थी सहयोग करेंगे ताकि शांतिपूर्वक विधिक रूप से मतदान हो सके। मतदाताओं को उनके प्रतिनिधि चुनने में बिना किसी दिक्कत या व्यवधान के चुनाव हेतु पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होगी। किसी प्रकार की खाद्य सामग्री या अन्य ठोस या तरल पेय सामग्री का विवरण नही जाएगा।
कलेक्टर ने बताया कि चुनाव के दिन पानी को छोड़कर और कुछ नही वितरित किया जाएगा। चुनाव की तिथि पर किसी प्रकार का प्रचार नही होगा। मतदान कक्ष पर मतदाता को अनिवार्य रूप से महाविद्यालय से जारी पहचान पत्र लाना अनिवार्य होगा। सभी अभ्यर्थी और निर्वाचन अभिकर्ता को भी अपना पहचान पत्र साथ में लाना होगा। मतदान तिथि में उसी महाविद्यालय के नियमित मतदाता छात्र जिसके पास परिचय पत्र होंगे उन्हें ही कालेज परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।
निर्वाचन प्रक्रिया हेतु आवश्यकता पड़ने पर महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के लिये पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाएगा। अभ्यर्थी चुनाव क्षेत्र को निर्वाचन के 48 घण्टे बाद स्वच्छ रखने के लिये सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे। यदि आदेश की अवहेलना होती है तो अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा या उनके निर्वाचित पद से हटा दिया जायेगा।