छापाः घरेलू गैस के चालीस से अधिक सिलेण्डर जप्त

Chief Editor
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बिलासपुर । प्रशासन और खाद्य विभाग के अमले ने   जिले भर मे कई जगह  छापामार कर होटल, और खोमचों में हो रहे घरेलू रसोई गैस के सिलेण्डर जब्त किए हैं।   घरेलू गैस सिलेण्डर के अवैध रूप से व्यावसायिक उपयोग करने वाले 24 विभिन्न प्रतिष्ठानों से 43 गैस सिलेण्डर, 21 चूल्हा एवं एक गैस रिफिलिंग मशीन जब्त किए गए हैं। कलेक्टर  सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी के निर्देश पर राजस्व एवं खाद्य विभाग के संयुक्त दल द्वारा जिले भर में छापामार कार्यवाही कर यह जपती की गई। जिनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। जिले में इस प्रकार की छापामार कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी।
बिलासपुर शहर में अतिरिक्त तहसीलदार  जय उरांव एवं सहायक खाद्य अधिकारी  के.के.सोमावार, श्रीमती सरला अग्रवाल एवं खाद्य निरीक्षण  कौशल साहू एवं कु. वर्षा सिंह के द्वारा हाॅटल रिनीस नेस्ट में 2 नग, हाॅटल 786 में 1 नग तथा हाॅटल सूर्या में 6 नग, होटल एवन में 1 नग, राहूल ढाबा में 1, छत्तीसगढ़ हाॅटल में 2 एवं तुलसी हाॅटल में 4 नग कुल 17 नग घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त किया गया।
तहसीलदार तखतपुर  , सहायक खाद्य अधिकारी  गुलाम मोहम्मद खान एवं राजस्व निरीक्षक के दल द्वारा तखतपुर के पांच प्रतिष्ठानों क्रमशः जय बजरंग टी स्टाल में 1, गोपाल चाट भंडार में 1, सूर्या हाॅटल में 1, सांई स्वीट्स में 1 तथा मिलन स्वीट्स में 1 कुल 5 नग घरेलू गैस सिलेण्डर छापामार कर जप्त किया गया।
मस्तूरी एसडीएम एवं खाद्य निरीक्षक  विजय किरण द्वारा मस्तूरी क्षेत्र के 6 प्रतिष्ठानों में छापा मारकर क्रमशः मुकेश हाॅटल में 2, परदेशी हाॅटल में 3 नग, अनिल हाॅटल में 2 नग, मौर्य टी स्टाल दर्रीघाट में 7 नग, तिवारी भोजनालय मस्तूरी-1 नग एवं अवस्थी हाॅटल में 1 कुल 10 नग घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त किया गया ।

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रिफिलिंग मशीन भी जप्त
इसी तरह सीपत क्षेत्र में तहसीलदार सीपत  संदीप ठाकुर एवं खाद्य निरीक्षक मनीष यादव द्वारा क्षेत्र के 4 प्रतिष्ठानों में छापा मारकर क्रमशः किशोर स्वीट्स में 1, बाबा स्वीट्स में 1 नग, संध्या चाउमिन सेंटर में 1 नग, सतीश शर्मा के घर से रिफिलिंग मशीन सहित 2 नग गैस सिलेण्डर कुल 5 नग घरेलू गैस सिलेण्डर जप्त किया गया।
कोटा  एसडीएम  द्वारा 2 प्रतिष्ठानों में छापा मारकर 6 सिलेण्डर जप्त किया गया।
इस प्रकार 24 प्रतिष्ठानों में 43 नग गैस सिलेण्डर, 21 नग चूल्हा एवं 1 रिफलिंग मशीन जप्त कर द्रवीकृत पेट्रोलियम (प्रदाय और वितरण विनियम ) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाए जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् प्रकरण तैयार किया गया है। खाद्य नियंत्रक  जी.एस.पैंकरा ने बताया है कि जिले के अन्य क्षेत्रों में भी घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग करने वालों के विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है।

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