छोड़ना होगा बेजा कब्जाधारियों को सरकारी आवास…तीन कर्मचारियों को बेदखली की नोटिस..रिटायर्ड कर्मचारी भी शामिल

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर– मिनी माता बांगो परियोजना मुख्य अभियंता के पत्र को जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हए तीन कर्मचारियों को सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया है। डिप्टी कलेक्टर ने एसडीओ बिलासपुर,कोटा को आदेश दिया है कि हसदेव बांगो जल संसाधन विभाग के आवासीय मकान खाली कराया जाए। कार्रवाई के बाद मामले की जानकारी दी जाए।

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                        मालूम हो कि मुख्य अभियंता मिनिमाता हसदेव बांगो परिजना ने विभागीय आवास में रहने वाले तीन कर्मचारियों को खाली करने का आदेश 4 मई 2018 को दिया था। मामले में जिला प्रशासन को अवगत भी कराया था। आदेश के एक महीने बाद भी विभागीय आवास को नहीं खाली किया गया। मामले को  जिला प्रशासन ने गंभीरता से लेते हुए तीनों कर्मचारियों को आवास से बेदखली का फरमान जारी किया है।

       जानकारी के अनुसार मुख्य अभियंता मिनीमात परियोजना ने 4 मई को जिला प्रशासन को पत्र लिखा था। पत्र में बताया गया कि आर.के.पटेल जल संसाधन विभाग से जून 2017 में सेवा मुक्त हो चुके हैं। विभाग ने पटेल को 6 अप्रैल  2018 को पत्र लिखकर नूतन चौक स्थित विभागीय आवास क्रमांक एच-1/3 को खाली करने को कहा था। लेकिन पटेल ने अभी तक आवास नहीं छोड़ा है।

                 जिला प्रशासन को 4 मई 2018 को लिखे पत्र में मुख्य अभियंता ने यह भी बताया कि पशु चिकित्सा विभाग में प्रयोगशाला के पद पर काम कर रहे मुकेश तिवारी को भी आवास खाली करने को कहा गया। बावजूद इसके उन्होने अभी तक आवास क्रमांक एच-1/16 को खाली नहीं किया है। जबकि मुकेश तिवारी का निजी मकान मानस वाटिका में बहतराई रोड खमतराई में बन चुका है। परिवार के लोग रहना भी शुरू कर दिए हैं। बावजूद इसके मुकेश तिवारी ने अभी नूतन कालोनी स्थित जल संसाधन विभागीय आवास को नहीं छोड़ा है।

                                  जिला प्रशासन को एक महीने पहले लिखे पत्र में मिनीमाता हसदेव बांगो के मुख्य अभियंता ने यह भी बताया कि आरपी तिवारी पिछले कई सालों से हसदेव गंगा कछार जल संसाधन विभाग अम्बिकापुर में पदस्थ हैं। अम्बिकापुर में उन्हें शासकीय आवास की सुविधा दी गयी है। हसदेव बांगो मिनिमाता विभाग से स्थानांतरण के बाद भी उन्होने नूतन कालोनी स्थित सरकारी आवास एफ-1 को तक नहीं छोड़ा है। जिसके चलते अन्य जरूरत मंद कर्मचारियों को नुकसान हो रहा है। तिवारी को साल 2013 से अभी तक दस बार आवास खाली करने को कहा गया। उन्होने गंभीरता से नहीं लिया।

            मुख्य अभियंता के पत्र को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने शासकीय आवास को नूतन कालोनी स्थिति तीनों आवास को छत्तीसगढ़ लोक परिसर बेदखली अधिनियम के तहत कार्रवाई कर खाली कराने को कहा है। साथ ही मामले की जानकारी देने का भी आदेश दिया है।

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