जब चोरों ने कहा..रिपोर्ट गलत..20 नहीं 3 मोबाइल चुराए.. दोनों आरोपी गए जेल..एलईडी बरामद

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— पुलिस ने खुलासा किया कि 3 और 4 की दरम्यानी रात बुधवारी बाजार स्थित  मोबाइल और एलईडी की चोरी करने वाले दो आरोपियों को पकड़ा गया है। आरोपियों के पास से मोबाइल और एलई़डी जब्त किया गया। अपराध दर्ज करने के बाद जेल भेज दिया गया है।

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                    तोरवा पुलिस के अनुसार नन्दलाल पोपटानी पिता भेजाराम पोपटानी बुधवारी बाजार स्थित दीपक इलेक्ट्रिकल्स का संचालक है। 4 दिसम्बर को उसने तोरवा थाना पहुंचकर लिखित शिकायत कर बताया कि वह हेमुनगर सिंधी कालोनी में रहता है। 3 और 4 दिसम्बर की दरमियानी रात उसके दुकान में मोबाइल,एलई़डी समेत मेमोरी कार्ड और नगद की चोरी हुई है।

                  तोरवा पुलिस के अनुसार नन्दलाल पोपटानी ने अपनी शिकायत में बताया कि अज्ञात आरोपियों ने 20 डिब्बा मोबाइल, 20 मेमोरी कार्ड और एलई़डी के अलावा 5 हजार रुपयों पर हाथ साफ किया है। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस ने नन्दलाल पोपटानी से गायब विभिन्न कम्पनियों की मोबाइल का आरएमईआई नम्बर मांगा। लेकिन पोपटानी ने केवल 3 मोबाइल का ही नम्बर दिया।

               सभी जानकारी को साइबर सेल को दिया गया। इस दौरान साइबर सेल के सहयोग से आरोपियों की स्थिति की जानकारी मिली। पुलिस ने हसन ऊर्फ हस्सू को हिरासत में लेकर पूछताछ की। हसन ने बताया कि उसने 3 और 4 दिसम्बर की दरमियानी रात्रि बुधवारी बाजार स्थित दीपक इलेक्ट्रिकल्स को निशाना बनाया। उसने यह काम अपने साथी पप्पू अनंत के साथ मिलकर किया।

              पुलिस के अनुसार पूछताछ के बाद पप्पू को हिरासत में लिया गया।  हस्सू ने बताया कि वह दुकान से 20 डिब्बा लेकर जरूर गया लेकिन सिर्फ तीन डिब्बे में ही मोबाइल मिली। एक मोबाइल उन्होने तोड़कर फेक दिया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास से केवल दो मोबाइल ही जब्त किया गया। जबकि प्रार्थी अपनी शिकायत में बीस मोबाइल चोरी होना बताया था। लेकिन तीन मोबाइल का ही आरएमईआई दिया था। 

                      पुलिस जानकारी के अनुसार हसन ऊर्फ हस्सू पिता सलीम खान उम्र 28 साल अकलतरा जिाल जांजगीर का रहने वाला है। वर्तमान में वह सिरगिट्टी थाना क्षेत्र के अन्नुपूर्णा कालोनी में रहता है। जबकि पप्पू अनंत  पिता जनकू अनंत उम्र 30 साल सोनबांधा तखतपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। फिलहाल वह भंगड़ापारा सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में रहता है। दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 457,380 और 34 का अपराध दर्ज कर जेल भेज दिया गया है।

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