जब शिक्षाकर्मी नेताओं ने मांगा दोषरहित संविलियन..संजय ने बताया… कैबिनेट के बाद करेंगे प्रस्ताव पर विमर्श

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—शिक्षाकर्मी नेता संजय शर्मा ने कहा है कि शिक्षक मोर्चा को पूरी उम्मीद है कि समतुल्य वेतन निर्धारण की विसंगति दूर करते हुए समानुपातिक, कर्मोनन्ति के आधार पर छठवे  समतुल्य/ पुनरीक्षित वेतनमान का निर्धारण के बाद सातवे वेतनमान के निर्धारण का लाभ मिलेगा। 8 वर्ष का बंधन समाप्त कर ब्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक के पद पर संविलियन का केबिनेट में प्रस्ताव किया जाएगा।
           संजय ने प्रेस नोट जारी कर बताया कि मुख्यमंत्री ने विकास यात्रा के मंच से ऐलान किया है कि नियमित शिक्षको और शिक्षाकर्मियो के सेवा शर्तों की  सुविधाओ में अंतर था। अंतर को संविलियन के बाद दूर कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा से शिक्षाकर्मियों में खुशी है। विश्वास है कि कैबिनेट निर्णय के बाद  दोषरहित संविलियन आदेश जारी किया जाएगा।
                 संजय ने बताया कि केबिनेट निर्णय बाद शिक्षाकर्मी संगठन के नेता मिलकर रिपोर्ट की समीक्षा करेंगे।  शिक्षक मोर्चा प्रदेश संचालक संजय शर्मा, प्रदेश उप संचालक हरेंद्र सिंह, देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, प्रवीण श्रीवास्तव, विनोद गुप्ता, मनोज सनाढ्य, शैलेन्द्र पारीक, सुधीर प्रधान, विवेक दुबे ने मुख्यमंत्री से मांग की कहा है कि सातवा वेतनमान और संविलियन के लिए 8 वर्ष का बंधन नही रखा जाए। नियुक्ति तिथि के 10 साल की सेवा पूर्ण करने पर क्रमोन्नति वेतन दिया जाए।
                        क्रमोन्नति के आधार पर सातवाँ वेतन का निर्धारण किया जाए। संस्था प्रमुख प्राचार्य और प्रधानपाठक ) के पद पर पदोन्नति का प्रावधान किया जाए। सीपीएस यानि समग्र . मूल वेतन + मंहगाई भत्ता में कटौती का प्रावधन शामिल हो। सरकार खुली स्थानांतरण नीति और शर्त विहीन अनुकंपा नियुक्ति को भी रिपोर्ट में शामिल करे।

             
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         संजय ने बताया कि मध्यप्रदेश में कैबिनेट बैठक के बाद जारी संक्षेपिका में संविलियन तिथि से वरिष्ठता दिए जाने का प्रावधान है। जिसे लेकर मध्यप्रदेश में विरोध हो रहा है। छत्तीसगढ़ में संविलियन बाद वरिष्ठता का लाभ नियुक्ति तिथि से दिया जाए। मध्यप्रदेश में कैबिनेट बैठक के बाद जारी संक्षेपिका में आवास भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति ,यात्रा भत्ता का भी उल्लेख है। ग्रेच्यूटी,अर्जित अवकाश के नगदीकरण, समूह बीमा, का उल्लेख नही किया गया है।

                    छत्तीसगढ़ में होने वाले संविलियन आदेश में आवास भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति ,यात्रा भत्ता के अलावा ग्रेच्यूटी,अर्जित अवकास के नगदीकरण, समूह बीमा का भी प्रावधान हो।  ग्रेच्यूटी और  अर्जित अवकश नगदीकरण में वर्तमान 5 साल तक वित्तीय भार नही आएगा। सेवानिवृत के बाद ही भुगतान करना पड़ेगा।

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