जलकी मामले में हाईकोर्ट का आदेश…. जाँच रिपोर्ट 2 सप्ताह के भीतर पेश करें

Chief Editor
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बिलासपुर ।  छत्तीसगढ़ के कद्दावर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल महासमुंद जिले के जलकी गांव स्थित वन विभाग की जमीन पर कब्जा को लेकर सोमवार को  हाईकोर्ट में सुनवाई हुई  । कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री किरणमयी  नायक और उनके पति विनोद नायक ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जानकारी मांगी थी कि कृषि मंत्री के परिजनों ने महासमुंद जिले के जलकी  ग्राम में वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा किया है  । मामले में ईओडब्ल्यू ने भी छानबीन की है बावजूद इसके अभी तक यह जानकारी नहीं मिली है कि जांच पड़ताल के दौरान क्या कुछ किया गया ।  याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से बताया कि जलकी  गांव में कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के परिजनों ने वन विभाग की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर फार्म हाउस  बना लिया है ।पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट की डबल बेंच ने मामले में जानकारी मांगी थी ।  मुख्य न्यायाधीश  टी वी राधाकृष्णन की डबल बेंच ने कहा था कि महाधिवक्ता जुगल किशोर गिल्डा जांच पड़ताल की जानकारी हाईकोर्ट के सामने रखें ।  जिसकी सुनवाई ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद होगी  । मुख्य न्यायाधीश टीबी राधाकृष्णन की डबल बेंच ने किरणमयी  नायक और विनोद नायक की याचिका पर आज सुनवाई करते हुए एक बार फिर महाधिवक्ता को आदेश दिया है कि जांच पड़ताल के दौरान क्या कुछ किया गया इसकी जानकारी शपथ पत्र के साथ 2 सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट को दे ।

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