बिलासपुर—जिला न्यायालय vs चेक बाउंस मामले में लगातार नोटिस और जमानती वारंट के बाद भी कोर्ट में उपस्थित नही होने पर रायपुर के उद्योगपति निरंजन लाल अग्रवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है । मामले पर अगली सुनवाई 18 जुलाई को होगी । न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक लगभग 100 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन “सिटी सेंटर” के मामले में भागीदार रहे संजय खण्डेलवाल को “सिटी सेंटर” के निर्माण एजेंसी बिलासपुर इंफ्रा स्ट्रक्चर प्रायवेट लिमिटेड के दिए गए चेक में से 50 लाख रूपये के चेक बैंक से बाउंस हो जाने पर संजय खण्डेलवाल ने जिला न्यायालय के न्यायाधीश संजय अग्रवाल के कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है ।
मामले में बिलासपुर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा लि के डायरेक्टरों अशोक अग्रवाल अमन अग्रवाल और रामावतार अग्रवाल नोटिस मिलने पर कोर्ट में उपस्थित होते रहे। लेकिन निरंजन लाल अग्रवाल हाजिर नही होकर उपस्थिति में छूट के लिए माफ़ी आवेदन धारा 317 के तहत अपने वकील के माद्यम से कोर्ट में पेश किया। परिवादी ने निरंजन लाल अग्रवाल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आवेदन पेश करते हुए कहा कि निरंजन लाल के विरुद्ध कोर्ट ने उपस्थित होने 5 हजार का जमानती वारंट जारी किया गया ।
प्रकरण में अन्य आरोपी कोर्ट में उपस्थित हो गए है। मगर निरंजन लाल जानबूझकर तामीली से बच रहा है। प्रकरण के सम्बन्ध में उसकी ओर से कोर्ट में याचिका प्रस्तुत किया गया है । जिंदल की अनुपस्थिति के चलते प्रकरण में कार्रवाई नही हो पा रही है । अतः गिरफ्तारी वारंट जारी किया जाये । कोर्ट ने कहा कि प्रकरण के अवलोकन से स्पस्ट है कि अभियुक्त निरंजन लाल जिंदल के विरुद्ध जमानती वारंट की तामीली नही हो पा रही है । उन्होंने पुन याचिका प्रस्तुत की है इसलिए ऐसा नही कहा जा सकता कि उन्हें इस प्रकरण के बारे में ज्ञान अथवा जानकारी नही है । इसलिए निरंजन लाल की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने के लिए उसके विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया जाये ।