जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों के आरक्षण के लिए 18 नवम्बर को निकलेगी लॉटरी : आम सूचना जारी

Shri Mi
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रायपुर।छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम-1993 की धारा 32, 129-ड. सहपठित छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम, 1995 के नियम-3 (4) के पालन में पंचायत संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों के स्थानों के आरक्षण के लिए आम सूचना जारी कर दी गई है। जारी सूचना के अनुसार स्थानों के आबंटन के लिए 18 नवम्बर को दोपहर 12 बजे से न्यू सर्किट हाऊस सिविल लाईन रायपुर के कन्वेंशन हॉल में लॉटरी की कार्यवाही प्रारंभ होगी।

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जारी सूचना में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के 27 जिला पंचायतों के अध्यक्ष पदों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों के निर्धारण तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनारक्षित महिलाओं के स्थानों के आबंटन के लिए लॉटरी निकालने के प्रयोजन के लिए कार्यवाही की जाएगी।

By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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