जिला पंचायत सीईओ ने जारी किया फरमान,सरपंच सचिव से अपूर्ण प्रधानमंत्री आवास राशि की होगी वसूली,जिले में मचा हड़कंप

Shri Mi
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रामानुजगंज (पृथ्वीलाल केशरी ) जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरीष एस.ने बाताया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अन्तर्गत आवास की स्वीकृति ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामसभा के माध्यम से पात्र हितग्राहियोंं को वित्तीय वर्ष 2016-18 में जिला पंचायत द्वारा कुल 20739 आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई थी। किन्तु दो वर्ष उपरांत भी आज पर्यन्त तक 1012 आवास अपूर्ण हैं। जिससे ऐसे प्रतीत होता है कि संबंधित हितग्राहियों को आवास की आवश्यकता नहीं थी। परन्तु ग्राम पंचायत स्तर पर सरपंच एवं संचिव द्वारा अपात्र व्यक्तियों को पात्र कर आवास की स्वीकृति प्रदान कराई गई।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप्प ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

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इस पर नाराजगी व्यक्तत करते हुवें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत हरीष एस.लने सर्व अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को स्वीकृति के विरूद्ध अपूर्ण प्रधानमंत्री आवास की प्रदत्त राशि को सरपंच एवं सचिव से पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-92 के तहत् 50-50 प्रतिशत राशि वसूली हेतु अंतिम नोटिस जारी कर कार्यालय जिला पंचायत बलरामपुर-रामानुजगंज को सूचित करने का निर्देश जारी किया है। गौरतलब है कि विकासखण्ड बलरामपुर में 134, कुसमी में 174,राजपुर में 41, रामचन्द्रपुर में 119,शंकरगढ़ में 75 एवं वाड्रफनगर में 469 प्रधानमंत्री आवास अपूर्ण हैं।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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