रामानुजगंज(पृथ्वीलाल केशरी)-कोरोना वाइरस से को लेकर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी संजीव कुमार झा ने एक आदेश जारी करते हुए कहां है कि जिले के समस्त नगरीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत् आपातकालीन स्थिति को नियत्रंण में रखने हेतु सभी मंडियां व दुकान व ठेला सब्जी,फल, अनाज,मेडिकल स्थापनाएं एवं मेडिकल दुकान, गुड्स एवं कैरियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बैंकिंग सेवाएं जिनमें एक समय में दस से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं होंगे, एटीएम, मीडिया संस्थान,पेयजल सुविधाऐं, होटल एवं रेस्टोरेंट जिनमें पक्की स्थाई संरचना एवं वैध लाइसेंस उपलब्ध हो,मोबाईल रिचार्ज एवं सर्विसेस दुकानें,डेली निड्स व किराना दुकानें, राशन दुकाने,मिल्क पार्लर,विद्युत व्यवस्थापक, बेकरी दुकानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों,दुकानों,व्यवसायिक प्रतिष्ठानों आदि को 31 मार्च 2020 या आगामी आदेशपर्यन्त तक अनिवार्य रूप से बंद रखने हेतु आदेशित किया गया है।यदि निर्देश का उल्लंघन किया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी के अतर्गत सख्त कार्यवाही की जायेगी।
जिले में आवश्यक वस्तुओं को छोड़ सभी प्रतिष्ठानें 31मार्च तक बंद
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर