रायपुर–राज्य शासन के वाणिज्यिक कर विभाग ने व्यवसाईयों के लिए जीएसटीएन पोर्टल पर नामांकन कराने की अवधि बढ़ा दी है।जिन व्यवसाईयों ने जीएसटीएन में अभी तक नामांकन नहीं कराया है, वे 15 अगस्त तक नामांकन करा सकते हैं।वाणिज्यिककर विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया है कि पूर्व के अधिनियम में पंजीकृत व्यवसाईयों का नये जीएसटी अधिनियम के अंतर्गत माईग्रेशन कार्य, व्यवसाय संबंधी आवश्यक जानकारियां और दस्तावेज ऑनलाईन जीएसटीएन पोर्टल में प्रविष्टि किये जाने के बाद ई-वेरिफिकेशन का कार्य होता है। इसके बाद एप्लीकेशन रिफरेंस नम्बर की प्राप्ति होती है,तभी माइग्रेशन कार्य पूर्ण होता है। ई-वेरिफिकेशन-ईव्हीसी, ई-साईन, डीएससी के माध्यम से किया जा सकता है। ईव्हीसी के अंतर्गत रिक्वेस्ट भेजने पर रजिस्टर्ड ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर पर ओटीपी की प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूर्ण की जा सकती है।
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इसी प्रकार ई-साईन पर रिक्वेस्ट भेजने के पश्चात आधार नम्बर में पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर ओटीपी प्राप्त होता है, जिसकी प्रविष्टि की जाकर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। वाणिज्यिककर विभाग द्वारा व्यवसाईयों से अनुरोध किया गया है कि वे स्वयं या अपने अधिकृत कर सलाहकार, अधिवक्ता और सीए के माध्यम से अथवा वाणिज्यिक कर विभाग के सभी वृत्त कार्यालयों एवं सभागीय कार्यालयों में संचालित जीएसटी सेवा केन्द्रों से माईग्रेशन की प्रक्रिया 15 अगस्त 2017 से पूर्व अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करें।