रायगढ़।वस्तु एवं सेवाकर में लगातार 6 माह तक 3बी विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले 655 व्यवसायियों के पंजीयन विलोपित किये गये है। इनमें 12 व्यवसायी ऐसे है जिनका वार्षिक सकल विक्रय राशि रूपये 1.5 करोड़ से अधिक है। रायगढ़ वृत्त-एक के सहायक आयुक्त, राज्य कर द्वारा 1.5 करोड़ रुपए से अधिक टर्न ओवर वाले 10 व्यवसायियों एवं 1.5 करोड़ रु.से कम टर्न ओवर वाले 342 व्यवसायियों पंजीयन विलोपित किये गये है तथा सहायक आयुक्त, राज्य कर वृत्त-दो रायगढ़ द्वारा जिनका वार्षिक सकल विक्रय राशि 1.5 रु. करोड़ से अधिक 02 व्यवसायियों एवं1.5 करोड़ रु.से कम टर्न ओवर वाले 301 व्यवसायियों के पंजीयन विलोपित किये गये है।
सहायक आयुक्त राज्य कर संभाग क्रमांक 2 ने बताया कि जिन व्यवसायियों के पंजीयन विलोपित किये गये है उनमें वृत्त-एक रायगढ़ के प्रमुख व्यवसायियों में मेसर्स रायगढ़ गैस सर्विसेस, महमिया मिनरल्स, शक्ति पल्प एण्ड पेपर लिमिटेड, गोयल फ्यूल्स लिमिटेड, उषा टे्रडर्स, शिव शक्ति पेपर इण्डस्ट्रीज, वीजा पावर लिमिटेड तथा वृत्त-दो रायगढ़ के मेसर्स प्रियांशी पेट्रोलियम एवं सुनील कुमार सोनी एण्ड जनरल आर्डर सप्लायर शामिल है।
जीएसटी एक्ट के तहत पंजीकृत सभी व्यवसायियों को प्रत्येक माह की 20 तारीख तक 3बी विवरण पत्रक प्रस्तुत करके देय कर जमा करना होता है, किन्तु उक्त व्यवसायियों द्वारा व्यापार तो किया जा रहा है, किन्तु अपना हिसाब विभाग को प्रस्तुत नहीं करने की वजह से सहायक आयुक्त, राज्य कर, वृत्त -एक एवं वृत्त -दो द्वारा पंजीयन निरस्त करने की कार्यवाही की गई है।
जीएसटी में आन-लाईन विवरण पत्र प्रस्तुत करने की व्यवस्था है। नियत अवधि में विवरण पत्र प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में लेट फीस के साथ ही देय कर का 18 प्रतिशत ब्याज के साथ विवरण पत्र प्रस्तुत करना होता है। जिन व्यवसायियों के पंजीयन निरस्त किये गये हैं, उन्हें सभी विवरण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत पंजीयन को जीवित करने का प्रावधान है। जिन व्यवसायियों के पंजीयन विलोपित किये गये है, उनसे क्रय किये गये माल पर क्रेता व्यवसायियों को आगतकर की मुजराई का लाभ नहीं मिलेगा। सहायक आयुक्त, राज्य कर द्वय द्वारा सभी पंजीकृत व्यवसायियों से अपील की गई है कि नियत अवधि में आन-लाईन 3 बी विवरणी अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर होने वाली असुविधा से बचें।