बिलासपुर– हाईकोर्ट में जेल कैदियों की सुरक्षा और अन्य मामलों को लेकर सुनवाई हुई। जेलों में क्षमता से अधिक भीड़ और सुरक्षा मानकों पर सवाल जवाब किये गए। हाईकोर्ट ने मामले में शासन को वोकेशन के बाद जवाब देने को कहा है।
जेल में कैदियों की क्षमता से अधिक भी़ड़ और उनकी सुरक्षा के अलावा कैदियों को दिए जाने वाले मजदूरी पर एक पुरानी याचिका पर सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने सरकारी वकील से जवाब सवाल किया। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने शासन से जानकारी मांगी है कि कैदियों को जेल प्रशासन काम के एवज कितना मजदूरी देता है। जैसे की बताया गया है कि प्रदेश के सभी जेलों में कैदियों की संख्या क्षमता से बहुत अधिक हैं। इस सूरत में कैदियों की सुरक्षा की क्या व्यवस्था है।
हाईकोर्ट ने शासन से सवाल किया है कि कैदियों को अस्थायी वेल या बाहर निकलने पर क्या सुरक्षा दी जाती है। कैदी जब बाहर निकलते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ किया जाता है। प्रोटेक्शन के बारे में सारी जानकारी कोर्ट में पेश की जाए। कोर्ट ने कहा कि कैदियों के लाने ले जाने के समय गन की व्यवस्था कैसी होती है। जेल में कैदियों से काम लिए जाने के बाद क्या मजदूरी दी जाती है। मामले में शासन वेकेशन के बाद सारी जानकारी पेश करे।