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बिलासपुर।पूर्व सीएम अजित जोगी ने उच्च स्तरीय छानबीन समिति के द्वारा जारी शोकॉज नोटिस के खिलाफ 2 मई को रिट याचिका प्रस्तुत की थी।जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके खिलाफ अजित जोगी ने आज रिट अपील प्रस्तुत की थी। मामले में आज HC के वेकेशन जज ने मामले को रेग्युलर बैंच में भेज दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। बता दें की इससे पहले हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुड़ी के सिंगल बैंच ने जोगी के याचिका को प्रीमैच्योर मानते हुए खारिज कर दिया था। जिससे अजित जोगी को हाईकोर्ट से एक बड़ा झटका लगा था।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप्प ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करे
बता दें की छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम अजित जोगी के जाती के मामले में उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने एक डीएसपी लेबल के अधिकारी को जाती के छानबीन का जिम्मा सौंपा था। डीएसपी ने जाती के छानबीन के दौरान अजित जोगी के जाती को डाउटफुल पाया था।
जिसका रिपोर्ट उन्होंने समिति को सौप दिया था। उच्च स्तरीय छानबीन समिति ने डीएसपी के रिपोर्ट के आधार पर अजित जोगी को शोकॉज नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर उपस्थित होने को कहा था।
इधर अजित जोगी ने मार्च 2019 में नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर दिया था। जिसकी 2 मई को हाईकोर्ट जस्टिस गौतम भादुडी के सिंगल बैंच में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अजित जोगी के पिटीशन को प्रीमैच्योर मानते हुए खारिज कर दिया था।
उसके बाद फिर से कमिटी ने जोगी को 30 मई यानी कि कल के दिन उपस्थित होने के लिए दोबारा नोटिस जारी किया है। जिसके खिलाफ अजित जोगी ने स्टे के लिए आज रिट अपील प्रस्तुत की थी। जिसे हाईकोर्ट के रेग्युलर बैंच में सुनवाई के लिए रखा गया है।
ऐसा माना जा रहा है कि अजित जोगी को कल कमिटी के समक्ष उपस्थित होना ही पड़ेगा। जिसके के कारण अजित जोगी को फिलहाल राहत मिलते हुए नजर नही आ रहा है। अब मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी।