ज्यादा से ज्यादा पांच साल तक ही किराए की बिल्डिंग में संचालित हो सकेंगे प्रायवेट कॉलेज,नहीं मिलेगा एफिलिएशन

Shri Mi
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भोपाल।प्रदेश में नये अशासकीय महाविद्यालय सत्र् 2018-19 की मार्गदर्शिका में उल्लेखित प्रावधानों के तहत अधिकतम पाँच वर्ष तक किराये के भवन में संचालित किये जा सकते हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्थिति में पाँच सत्रों के बाद किराये के भवन में महाविद्यालय संचालित करने की अनुमति नहीं है।

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प्रदेश के ऐसे अशासकीय महाविद्यालय, जिनके किराये के भवन में संचालन करने की पाँच वर्ष की अवधि पूर्ण हो चुकी है, को आयुक्त उच्च शिक्षा से स्वयं के भवन में स्थान परिवर्तन की विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा संबद्धता दी जाएगी।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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