झीरम काण्डः शासन की रिट याचिका खारिज–नहीं होगा गृहमंत्री,मुख्यमंत्री का प्रतिपरीक्षण

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—- झीरम जांच आयोग के निर्णय के खिलाफ शासन की ओर से पेश की गयी याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश पीआर रामचंद्र मेनन और जस्टिस पार्थ प्रतीम साहू की डीबी ने तत्कालीन केन्द्रीय गृहमंत्री, मुख्यमंत्री  और तत्कालीन छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री को प्रतिपरीक्षण के लिए बुलाए जाने की मांग को इंकार कर दिया है। 
 
                 जानकारी हो कि शासन की ओर से झीरम जांच आयोग में तत्कालीन मुख्यमंत्री, प्रदेश के गृहमंत्री ननकी राम कवर और तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री समेत 5 गवाहों का प्रतिपरीक्षण करने की मांग को लेकर याचिका दायर की गयी थी। कांग्रेस की तरफ से झीरम कांड में षड्यंत्र उजागर नही होने पर विशेष न्यायिक जांच आयोग के सामने तत्कालीन सीएम समेत 5 गवाहों का प्रतिपरीक्षण कराने की मांग की गई थी।
 
               आयोग के अध्यक्ष ने जांच और प्रतिपरीक्षण पूरा होने के कारण आवेदन को ख़ारिज कर दिया था। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। एकल पीठ से याचिका खारिज होने पर डीबी में रिट अपील पेश की गई थी। युगल पीठ ने 29 जनवरी को सुनवाई करते हुए शासन की रिट अपील को भी ख़ारिज कर दिया है।
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