बिलासपुर—बिलासपुर हाईकोर्ट ने डॉ.जयराम अय्यर मामले में अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने डॉ.अय्यर पर लगे तीन आरोपों में से दो आरोपों में उन्हें दोषमुक्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने बिलासपुर के तात्कालीन महापौर अशोक पिंगले के इलाज के दौरान मौत मामले में साक्ष्य विलोपन और गैर इरादतन हत्या के आरोप से डॉ.अय्यर को मुक्त कर दिया है। हाईकोर्ट ने मामले में पहले ही फैसला सुरक्षित रखा था।
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वहीं नसबन्दी प्रकरण से संबधित एक अन्य महत्वपूर्ण मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई दो हप्ते के लिए बढ़ा दी गयी है। मामले में डॉक्टरों पर हुई कार्रवाई निरस्त करवाने आईएमए ने हाईकोर्ट याचिका लगाई है।
नोट— हाईकोर्ट विजुअल का प्रयोग करें