तत्काल टिकट से सफर के दौरान पहचान पत्र जरूरी

Chief Editor
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बिलासपुर । रेलवे की ओर से  यात्रियों की सुविधा के लिए सन् 1997 में तत्काल टिकट स्कीम की शुरुआत की गई थी। ऐसे रेलयात्री जिनको अचानक या आनन फानन में रेलयात्रा करनी पड़ती है, तत्काल टिकट स्कीम उनके लिए एक अच्छी सुविधा साबित हुई है तत्काल टिकट स्कीम के तहत उन्हें आरक्षित बर्थ की सुविधा उपलब्ध हो जाती है। रेल यात्रियों के द्वारा तत्काल टिकट स्कीम को मिलने वाले अच्छे प्रतिसाद एवं इसकी लोकप्रियता को देखते हुए रेल प्रशासन की ओर से  समय समय पर वास्तविक जरुरतमंद लोगो को ही अधिक से अधिक इसका लाभ दिलाने के उददेश्य से तत्काल सेवा द्वारा रेल टिकट बुकिंग हेतु नियमों में संशोधन किया जाता रहा है।

तत्काल टिकट बुक कराते समय अपना पहचान प्रमाण पत्र दिखाना आवश्यक होगा। उस पहचान पत्र का विवरण टिकट पर दर्ज होता था। यात्रा के दौरान वही पहचान पत्र साथ रखना होता था। बिना उसके यात्री को बेटिकट मान लिया जाता था। लेकिन 2015 में यह नियम खत्म कर दिया गया। तत्काल स्कीम के दुरूपयोग को रोकने के लिए रेलवे द्वारा समय समय पर इसकी मौजूदा नियमों मे संशोधन किया गया हैं।

अगले एक सितम्बर  से तत्काल टिकट बुक कराते समय अपना पहचान प्रमाण पत्र देना आवश्यक नही होगा, परन्तु तत्काल सेवा के अन्तर्गत यात्रा कर रहे यात्रियों को, यात्रा करते समय मूल पहचान पत्र साथ रखना होगा। यदि लोग समूह में यात्रा कर रहे हों तो उनमें से किसी एक व्यक्ति का भी मूल पहचान पत्र पर्याप्त माना जाएगा।

यात्रियों को इनमें से किन्हीं एक मूल पहचान पत्र को मूल रूप में यात्रा के दौरान प्रस्तुत करने की जरूरत होगी।  मतदाता प्रमाणपत्र,  पासपोर्ट,  पैन कार्ड,
ड्राइविंग लाइसेंस,  राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा दिया पहचान पत्र, मान्यता प्राप्त स्कूल अथवा कालेज द्वारा अपने विद्यार्थियों के लिए जारी फोटो, पहचान पत्र, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक का फोटो युक्त पासबुक, बैंक द्वारा जारी फोटो युक्त क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड,
केन्द्रीय/राज्यस्तरी सार्वजनिक उपक्रम/जिला प्रशासन/नगरपालिका/पंचायत द्रारा जारी फोटो आई कार्ड को मान्यता दी गई है।

तत्काल टिकट बुक कराने वालों को बुकिंग के समय अपना पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य नहीं होगा, परन्तु सफर के दौरान अपना मूल पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।

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