रायगढ।जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा सभी विकास खंड शिक्षा अधिकारी जिला रायगढ़ को स्थानांतरण आदेश के क्रियान्वयन के संबंध में पत्र जारी किया है।जारी पत्र में स्थानांतरण नीति 2019 के क्रियान्वयन के लिए निर्देशों के पालन करने की बात कही गई है। जिस में उल्लेख है कि संस्था शिक्षक विहीन न हो, ऐसी स्थिति निर्मित हो तो संबंधित शिक्षक को स्थानांतरित संस्था हेतु भार मुक्त या कार्यभार ग्रहण न करावे।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप्प ग्रुप से जुड़ने के लिये यह क्लिक करे
शिक्षाकर्मी से बने प्राथमिक शाला प्रधान पाठकों के मामले में भार मुक्त आदेश में उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने के कारण उच्च न्यायालय का आदेश लागू रहेगा।
जिन शिक्षाकर्मियों का संविलियन नहीं हुआ है और संविलियन (एल बी) के रूप में स्थानांतरण आदेश जारी हो गया हो तो उन्हें भारमुक्त/कार्यभार ग्रहण ना कराएं. इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का उल्लेख पत्र में है..