तिफरा फाटक पर सुनवाई..राजेन्द्र की याचिका पर हाईकोर्ट का रेल प्रशासन को नोटिस..5 मार्च को देना होगा जवाब

BHASKAR MISHRA
3 Min Read

बिलासपुर— हाईकोर्ट ने तिफरा रेलवे फाटक खोले जाने को लेकर यदुनंदननगर तिफरा निवासी राजेन्द्र शुक्ला की जनहित याचिका पर सुनवाई की। हाईकोर्ट ने रेलवे प्रशासन बिलासपुर को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई अब पांच मार्च को होगी।

Join Our WhatsApp Group Join Now

                    तिफरा रेलवे फाटक आवागमन के लिए खोलने को लेकर यदुनंदननगर निवासी राजेन्द्र शुक्ला की जनहित याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट के मुख्यनायाधीश पीआर रामचन्द्र मेनन और न्यायाधीश पीपी साहू की  युगल बेंच में सुनवाई हुई। राजेन्द्र शुक्ला की तरफ से अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव और हिमांशु शर्मा ने तिफरा रेलवे फाटक बन्द होने और यातायात व्यवस्था में आ रही परेशानियों को हाईकोर्ट के सामने रखा। सुदीप श्रीवास्तव और हिमांशु शर्मा ने कोर्ट को बताया कि इस समय हाईवे रेलवे ओव्हब्रिज का निर्माण कार्य चल रहा है। ओव्हरब्रिज निर्माण के चलते रेलवे फाटक के दोनो तरफ हमेशा जाम की स्थिति रहती है। स्कूली बच्चों,व्यापारियों,उद्योगपतियों समेत आम जनता को इस दौरान भारी परेशानी का सामना करना पडता है।

                राजेन्द्र शुक्ला के वकीलों ने बताया कि वर्तमान में तिफरा में हाईकोर्ट,,बस स्टैण्ड,सब्जी मण्डी यातायातानगर स्थित है। ओव्हरब्रिज निर्माण कार्य होने तक फाटक खोल दिया जाए तो यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकता है। आए दिन हो रहे हादसों को नियंत्रित किया जा सकता है। आने वाली तमाम परेशानियों को भी दूर किया जा सकता है। राजेन्द्र शुक्ला के दोनों वकीलों ने बताया कि रेलवे एक्ट की धारा 16 और 17 में प्रावधान है कि रेलवे आम जनता को आवागमन को लेकर मार्ग देगा।

                            दोनों वकीलों ने कोर्ट को बताया कि फाटक खोलने को लेकर पुलिस कप्तान ने भी रेलवे जीएम को पत्र लिखा है। लेकिन रेल प्रशासन ने नियमों का हवाला देकर फाटक खोलने से इंकार किया है। 

            वहीं मामले में रेलवे की तरफ से अधिवक्ता अभिषेक सिन्हा ने तिफरा फाटक खोले जाने का पुरजोर विरोध किया। सिन्हा ने बताया कि तिफरा ओव्हरब्रिज निर्माण में रेलवे ने पचास प्रतिशत का सहयोग किया है। बंद फाटक खोलने को लेकर रेलवे में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। फाटक को कलेक्टर के आदेश पर ही बन्द किया गया था। तकनीकि रूप से फिलहाल कुछ समय के लिए फाटक का खोलना नामुमकिन है।

                 दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए पांच मार्च का समय दिया है।  हाईकोर्ट ने रेलवे प्रशासन,कलेक्टर और राज्य शासन को नोटिस जारी कर फाटक खोलने और नहीं खोलने के कारणों के साथ जवाब मांगा है।

close