दिक्कत दूर,पैन कार्ड को आधार से जोड़ना हुआ सरल

Shri Mi
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Aadhharनईदिल्ली।नाम की अलग-अलग स्पेलिंग की वजह से पैन (परमानेंट एकाउंट नंबर) को आधार नंबर से जोड़ने में आ रही दिक्कत को दूर कर दिया गया है। आपको सिर्फ अपने पैन की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी। बस इतने से ही यह काम हो जाएगा। आयकर विभाग ने करदाताओं की सुविधा के लिए यह पहल की है।इसके अलावा विभाग पैन को आसानी से आधार के साथ जोड़ने के लिए ओटीपी के जरिए सत्यापन का ऑनलाइन विकल्प देने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत करदाता ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर ऐसा कर पाएंगे।

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                     इस विकल्प में करदाता को बिना अपना नाम बदले वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का विकल्प चुनना होगा। इसके लिए शर्त यही है कि दोनों ही दस्तावेजों में उसकी जन्मतिथि समान होनी चाहिए। दोनों की जन्मतिथि के मिलान होने पर पैन व आधार लिंक हो जाएंगे।आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सरकार पहले ही पैन कार्ड को आधार से जोड़ना अनिवार्य बना चुकी है। इसके लिए लोगों को 31 जुलाई तक का समय दिया गया है।

                    मगर ऐसे बहुत से लोग हैं, जो सिर्फ इस कारण पैन को आधार से नहीं जोड़ पा रहे हैं, क्योंकि दोनों दस्तावेजों में नाम की स्पेलिंग में छोटी-मोटी गलतियां हैं। एक अधिकारी ने बताया कि विभाग इस बारे में मीडिया के जरिये लोगों को इस हफ्ते से जागरूक बनाने का प्रयास करेगा।एक करोड़ से ज्यादा लोग आधार को पैन कार्ड से जोड़ चुके हैं। देश में 25 करोड़ पैन कार्ड धारक हैं। इस लिहाज से यह आंकड़ा बहुत कम है।

                   वहीं, भारत में अब तक 111 करोड़ लोगों को आधार नंबर जारी किया जा चुका है। आयकर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक फिलहाल सिर्फ छह करोड़ लोग ही इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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