बिलासपुर।पिछले दिनों राज्य शासन ने सहायक शिक्षक(पं) हेतु निर्धारित अर्हता 12 वीं उत्तीर्ण के साथ डी एड व्यवसायिक योग्यता एवम् टी ई टी पात्रता रखने वाले दिवंगत शिक्षा कर्मियो के आश्रित को तत्काल अनुकम्पा नियुक्ति देने का आदेश दिया है। जो कि पुराना ही आदेश है इसमें कोई संशोधन नही हुआ है और ना ही उनके आश्रितों को कोई लाभ या राहत मिल रही है ।
इस आदेश के माध्यम से राज्य शासन के अधिकारी मुख्यमन्त्री को यह भ्रमित करने का प्रयास कर रहे है कि हमने सवेंदनशीलता बरतते हुए अनुकम्पा नियुक्ति के रास्ते खोल दिए है।
वहीँ कुछ संघ के पदाधिकारी सस्ते लोकप्रियता हासिल करने के लिए कि 30 सितम्बर की महासम्मेलन से उत्प्रेरित होकर शासन ने अनुकम्पा नियुक्ति के रास्ते खोल दिए है करके शिक्षा कर्मियो को दिग्भ्रमित कर रहे है ।
जबकि यदि दिवंगत शिक्षा कर्मियो के आश्रित डी एड एवम् टी ई टी अहर्ता धारी होते टी आज पर्यन्त तक अनुकम्पा नियुक्ति पा चुके होते ।
छत्तीसगढ़ व्यख्याता (पं/एल बी)संघ के प्रदेशाध्यक्ष कमलेश्वर सिंह ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि उक्त आदेश को संशोधित करते हुए यह आदेश जारी किया जाये कि यदि दिवंगत शिक्षा कर्मी के आश्रित 12 वीं उत्तीर्ण है तो पहले उन्हें सहायक शिक्षक (पं/ननि)पद पर अनुकम्पा नियुक्ति दी जाये तथा डी एड एवम् टी ई टी अर्हता हासिल करने के लिए कुल 6 वर्ष का अतिरक्त समय दिया जाये।
यदि यह योग्यता हासिल नही करते है तो नियमिति करण ,आगामी वेतन वृद्धि संविलयन पर रोक लगा दी जाये ।इससे कम से कम उनके आश्रित को अनुकम्पा नियुक्ति मिल जायेगी और परिवार के भरण पोषण करने तथा योग्यता हासिल करने में कोई आर्थिक परेशानी ना हो । जिन शिक्षाकर्मियो के आश्रित 12 वीं उत्तीर्ण नही है उन्हें चतुर्थ श्रेणि के कर्मचारी पद में अनुकम्पा नियुक्ति दी जाये ।