नारायणपुर।कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अभिजीत सिंह ने जिले में कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाने पर समय-समय पर जारी आदेशों के तहत जिला मुख्यालय नारायणपुर के नगरीय क्षेत्र दीनदयाल कॉलोनी व पालकी (स्कूलपारा) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। इस कंटेनमेंट जोन में सक्रिय प्रकरणों की संख्या शून्य होने के उपरांत 14 दिन से अधिक अवधि गुजर जाने एवं उक्त क्षेत्र में एक्टिव सर्विलेंस की गतिविधि पूर्ण होने के उपरांत कंटेनमेंट मुक्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन से मुक्त हुए क्षेत्र के संबंध में कलेक्टर अभिजीत सिंह ने आदेश आज जारी कर दिये हैं।
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