दुकानों के संचालन को लेकर आदेश जारी,इस समय तक रहेगी छूट,कलेक्टर ने जारी किया आदेश

Chief Editor
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कोरबा।कोरबा जिले में दुकानों के संचालन को लेकर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। 20 अगस्त को कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार सुबह 9:00 से दोपहर 3:00 बजे तक सभी प्रकार के आवश्यक सामान बेचने वाली दुकानें तथा stand-alone दुकाने, कॉलोनी की दुकानें और आवासीय परिसरों में आवश्यक और गैर आवश्यक सामग्री के विक्रय करने वाली दुकानें खुलेंगे। वही सुबह 8:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक रेस्टोरेंट और होटलों में टेक-अवे डायनिंग तथा होम डिलीवरी और सुबह 6:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक योग संस्थान एवं व्यायाम शालाओं को अनुमति दी गई है. वर्तमान में कोरबा जिले में covid-19 के पॉजिटिव प्रकरण में लगातार वृद्धि हो रही है.

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