दुर्ग जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष को 15 दिन के भीतर हटाने का आदेश, अध्यक्ष और पूर्व CEO पर गड़बड़ी का आरोप

Shri Mi
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दुर्ग।पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ धनंजय देवांगन ने प्रीतपाल बेलचंदन को जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग के अध्यक्ष पद से 15 दिनों के भीतर हटाने की कार्रवाई करने आदेश जारी किया है।जिला सहकारी केंद्रीय बैंक दुर्ग संचालक मंडल के सदस्यों को जारी इस आदेश में इसके अलावा बेलचंदन को सोसाइटी के अधीन कोई भी पद धारित करने के लिए 3 साल की कालावधि हेतु अपात्र घोषित करने की कार्रवाई करने के लिए आदेशित किया गया है। पंजीयक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि बेलचंदन व पूर्व सीईओ डीआर साहू को बैंक की धनराशि 27 लाख 26 हजार 699 रुपए का अनियमित व स्वीकृत कर बैंक को गंभीर क्षतिकारित करने का दोषी पाया गया है।सीजीवालडॉटकॉम के व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करे

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इसके फलस्वरूप उक्त राशि ब्याज सहित वसूल करने सक्षम अधिकारी को 31 दिसंबर 2019 को निर्देश दिया गया है। न्यायालय पंजीयक सहकारी संस्थाएं द्वारा पारित आदेश से स्पष्ट है कि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक अध्यक्ष बेलचंदन द्वारा बैंक के तत्समय बहिर्गामी संचालक मंडल के निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति के बाद जबकि वास्तव में संचालक मंडल अस्तित्व में नहीं था और छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 196 की धारा 49(8) के प्रावधान अनुसार बोर्ड की सभी शक्तियां पंजीयक सहकारी संस्थाएं छत्तीसगढ़ में थी।

इसके बावजूद बहिर्गामी संचालक मंडल द्वारा 13 अगस्त 2013 को बैठक बुलाया जाकर अध्यक्षता करते हुए बिना सक्षम वित्तीय अधिकार के निर्णय लिया जाकर 27 लाख 26 हजार 699 रूपय व्यय किया गया जोकि अधिनियम के विपरीत और बैंक में लागू विधियों के प्रावधानों के विपरीत है।बेलचंदन के उक्त कृत्य से बैंक के अधिकारी सदस्यों और अमानतधारियों के वित्तीय हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

इससे बैंक को गंभीर आर्थिक क्षति हुई है।आदेश में कहा गया है कि सक्षम न्यायालय द्वारा अनियमित अवैधानिक कृत्य ठहराते हुए बेलचंदन और तत्कालीन सीईओ के साथ राशि ब्याज सहित वसूली का आदेश दिया गया है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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