दो दिनों में 6 बंदियों को अन्तरिम जमानत..जिला सत्र न्यायालय का फैसला..चीफ लीगल डिफेंस की पैरवी

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर— कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर हाईकोर्ट के निर्देश पर पिछले दो दिनों में जिला सत्र न्यायालय ने चुनिंदा 6  कैदियों को जमानत पर रिहा किया है। जानकारी हो कि अब तक विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से चिन्हांकित 100 से अधिक कैदियों को 30 अप्रैल तक पैरवी के बाद अन्तरिम जमानत पर जेल से रिहा किया जा चूका है। 
 
                      जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से पैरवी कर रहे चीप लीगल डिफेंस कुन्दन सिंह क्षत्री ने बताया कि एक दिन पहलने जिला सत्र न्यायालय से दो कैदियों को अन्तरिम जमानत पर छोड़ा गया था। अब तक 109 कैदियों को अन्तरिम जमानत पर रिहा किया जा चुका है। एक दिन पहले यानि  6 अप्रैल 2020 को प्रथम श्रेणी न्यायाधीश क्रांति कुमार सिंह की कोर्ट से सतीश तिवारी और किशन उर्फ लल्लू ताती को जमानत मिली है।
 
                   जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चीप लीगल डिपेन्स कुन्दन सिंह ने जानकारी दी कि 7 अप्रैल  2020 मंगलवार को प्रथम श्रेणी न्यायाधीश  द्विजेंद्रनाथ नाथ ठाकुर के कोर्ट में 4  कैदियों की पैरवी हुई। चारो अभियुक्तों शेख रहीम, पिंटू यादव ,  नरेंद्र  गोंड और यीशु गहरवार को अन्तरिम जमानत पर रिहाई हुई है।
 
              जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से चीफ लीगल डिफेंस  कुंदन सिंह छत्री के साथ ही  असिस्टेंट लीगल एडवाइजर कृष्ण कुमार पांडेय और अनामिका मिश्रा ने भी पैरवी की है।

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