दो राइस मिल ब्लैक लिस्टेड,बिजली कनैक्शन काटने का भी आदेश जारी

Shri Mi
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जशपुरनगर।वर्ष 2018-19 के लिए जिले में कुल 28 मिलों का पंजीकरण कर अनुमति प्रदान किया गया है। तथा दो मिल के द्वारा  पंजीयन नहीं किए जाने पर मिल का विद्युत कनैक्शन काटने के निर्देष जारी करते हुए काली सूची में इन दो मिलों को दर्ज कर दिया गया है।खाद्य अधिकारी ने बताया कि खरीफ विपणन 2017-18 में पंजीकृत जय बालाजी राईस मिल एवं मित्तल ट्रेडिंग कंपनी पत्थलगांव द्वारा वर्तमान वर्ष 2018-19 के लिए पंजीयन नहीं कराए जाने पर उक्त दोनों मिलों को आवष्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के तहत् कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मण्डल पत्थलगांव को कनैक्शन काटने का निर्देष जारी किया गया है।

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साथ ही उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेष 2016 के उलंघन के आरोप में दोनों मिलों को काली सूची में दर्ज करने का आदेष जारी किया गया है।

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By Shri Mi
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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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