बिलासपुर।कलेक्टर अन्बलगन पी. ने मंगलवार की टी.एल. की बैठक में साफ कहा है कि कस्टम मिलिंग 2016 के आदेश के तहत् हर मिलर्स को मील धान की मिलिंग करना अनिवार्य है। अन्यथा उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी और धान खरीदी, मिलिंग और परिवहन कार्य से इंकार करने पर एफआईआर दर्ज कराया जायेगा।कलेक्टर ने कहा कि समितियों में जमा हो रहे धान का बराबर उठाव हो। जहां उठाव नहीं है वहां प्राथमिकता से उठाव होना चाहिए। जिन मिलर्स ने अब तक उठाव नहीं किया है उन्हें ब्लेक लिस्टेड का उनके खिलाफएफ.आई.आर. दर्ज कराने खाद्य अधिकारी को निर्देशित किया। कलेक्टर ने धान खरीदी के लिए नियुक्त सभी नोडल अधिकारियों और राजस्व अधिकारियों को तत्परता से धान खरीदी कार्य का निरीक्षण करने कहा।
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पेण्ड्रारोड और मस्तूरी के खरीदी केन्द्रों में बाहरी धान की आवक को रोकने के लिए सतर्क रहने संबंधित एस.डी.एम. को निर्देशित किया। इन केन्द्रों में धान खरीदी की मात्रा पर नजर रखना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जब तक जप्त किये गये धान के प्रकरणांे का निराकरण नहीं होगा, तब तक पकड़े गए वाहन को सुपुर्दगी में नहीं दिया जायेगा।
सहकारी बैंक और मार्कफेड के अधिकारियों ने बताया कि समितियों में प्रतिदिन 4 से 5 हजार एम.टी.धान की आवक है तथा अब 62 हजार एम.टी.धान की खरीदी की गई है तथा 42 हजार एम.टी. धान का डीओ. काटा गया है। संग्रहण केन्द्रों में 25 हजार एम.टी. धान मिलर्स द्वारा उठाया गया है।
साथ ही कलेक्टर ने सभी एसडीएम व कृषि विभाग से कहा कि जिले में 5 हजार 68 फसल कटाई प्रयोग किया जाना है। अभी तक 1500 से कम प्रयोग की रिपोर्टिंग की गई है। पटवारी और आर.आई. को साफ्टवेयर के माध्यम से फसल कटाई प्रयोग का रिपोर्ट दिया जाना है। जिन लोगों ने रिपोर्ट नहीं दिया है, उनके खिलाफ कार्यवाही करने की चेतावनी दी। फसल कटाई से संबंधित एक-एक प्रयोग की समीक्षा करने एसडीएम को निर्देशित किया गया।