बिलासपुर—गैर अनुसूचित क्षेत्रों में सीमा से अधिक धान बेचने वाले किसान परिवार को राशनकार्ड निरस्त किया जाएगा। ऐसे किसान जो डेढ़ सौ क्विटंल से अधिक धान की बिक्री करते हैं उन्हें राशन कार्ड की सुविधा नहीं दी जाएगी।
मंथन सभागार में टाइम लिमिट बैठक में कलेक्टर ने बताया कि अपवर्जन की भूमि सीमा के अनुसार 150 क्विंटल से अधिक धान बेचने वाले किसान परिवार राशनकार्ड का पात्र नहीं होगा। 75 क्विंटल से अधिक धान बेचने वाले लघु या सीमांत किसान भी राशन कार्ड की पात्रता नहीं रखते हैं। इसलिए शासन के निर्देश पर ऐसे किसान परिवार के राशन कार्ड को प्राथमिकता के अनुसार निरस्त किया जाएगा।
कलेक्टर ने बताया कि भूमिहीन कृषक मजदूर के आधार पर जारी कार्ड धारी परिवार यदि खुद की जमीन पर धान बेचना पाया जाता है तो उसका भी कार्ड निरस्त किया जायेगा।
शासन के निर्देश के बाद खाद्य नियंत्रक ने धान खरीदी केन्द्रों, शासकीय उचित मूल्य दुकानों और ग्राम पंचायत भवनों में जानकारी को विस्तार के साथ बिन्दुओं वार बैनर के साथ लगाने को कहा है।