नगर निगम को हाइकोर्ट का झटका,नीलामी पर स्थगन नोटिस,अब 1 जुलाई को सुनवाई

Shri Mi
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बिलासपुर – संदीप श्रीवास्त्व और नीना श्रीवास्तव ने हाई कोर्ट में संदीप दुबे अधिवक्ता के माध्यम से याचिका फाइल की। याचिकाकर्ता ने डियम में की नगर निगम रायपुर से 1995 से लिए रेंट  न 5 दुकान लिया ।निगम ने स्टेडियम पुनर्निर्माण  को लेकर आदेश दिया कि  नयी दुकान नहीं बनायीं जाएगी। निगम ने रेंट एग्रीमेंट को निरस्त कर दिया। मामले में अन्य दुकानदार ने निरस्ती आर्डर को 2014 में उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

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  मामले में नगर निगम रायपुर वकील पंकज अग्रवाल ने आयुक्त से पूछकर न्यायालय में स्टेटमेंट दिया ।वकील ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता सहित सभी को अन्य जगह दुकान दी जाएगी। आज याचिकाकारता की तरफ कोर्ट को बताया कि , निगम ने अन्य जगह दुकान नहीं दी ।और  निर्णय लिया की सुभाष स्टेडियम में पुनः दुकान बनायीं जाएगी,। दुकान  2017 में बनकर तैयार हो गयी। निगम ने दुकान बेचने के लिए नोटिस जारी किया।

    संदीप ने बताया कि हाई कोर्ट में चुनौती दी है कि, फिर निगम ने नीलामी में दुकान बिक्री नहीं होने से नीलामी निरस्त कर दिया है।, फिर से बिना याचिकर्ता को कोर्ट का आदेश के पालन में दुकान नहीं दिया गया। और निगम ने 16 जून  को पुनः दुकान बिक्री की नोटिस जारी कर अंतिम  अंतिम तारीख 25/6/2020 रखी है ।

 याचिकर्ता की तरफ से रायपुर नगर निगम के आदेश को चुनौती  देते हुए संदीप दुबे वरिष्ठ अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया की ऐसे ही प्रकरण में जवाहर मार्किट के दुकानदारों को दुकान रेंट में पुनर्वासित कर दी जा रही है,। याचिकाकर्ता के साथ भेदभाव की जा रही है।

 वही, निगम के वकील ने कोर्ट को बताया की इनको भी कुछ प्राथमिकता देंगे।,  न्यायालय ने दोनों पार्टी को सुनने के बाद आज होने वाली नीलामी को स्थगन प्रदान किया है। और याचिकर्ता के लिए क्या प्रस्ताव है उसे लिखित में देने का आदेश दिया है,। अगली सुनवाई 1 जुलाई को रखा गया है।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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