बिलासपुर—-विशेष न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी है। आरोपी ने नाबालिग के साथ सम्बन्ध बनाकर गर्भवती किया था। मामले में पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया था।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र निवासी 16 वर्षीय किशोरी ने अपनी माँ को बताया कि मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम टिकारी निवासी शत्रुघन सतनामी पिता सुखसागर कुछ माह पहले घर आया। शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद उसने कई बार ऐसा किया। जानकारी के बाद नाबालिग को उसके माता पिता डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने गर्भ होने की जानकारी दी।
किशोरी ने 8 नवम्बर 2015 को आरोपी के खिलाफ सिविल लाइन थाना में रिपोर्ट लिखाई। पुलिस ने धारा 376 और पाक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया। विशेष न्यायाधीश एफटीसी विवेक कुमार तिवारी की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा की नाबालिग बालिका को शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण किया जाना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नही है। ऐसे अपराध में नरम दृष्टिकोण रखना उचित नहीं है। आरोपी को पाक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और एक हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नही देने पर आरोपी को 1 साल का अतिरिक्त कारावास होगा।