नितिन शुक्ला का मामला सीजेएम से खारिज

BHASKAR MISHRA
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distt. courtबिलासपुर–आबकारी विभाग सब इंस्पेक्टर नितिन शुक्ल के खिलाफ राशि गबन करने के मामले में सीजेएम कोर्ट में दायर याचिका खारिज होने के बाद  जिला एवं सत्र न्यायालय मे पुनरीक्षण याचिका लगाई गई है।

                     मालूम हो कि शराब ठेकेदार सुंदरलाल ने  आरोप लगाया था कि 28 मार्च 2015 को आबकारी विभाग उप निरीक्षक नितिन शुक्ला ने प्रताप चौक और जूना बिलासपुर स्थित शराब दुकान से 2 लाख दस हजार रुपए की वसूली की। सरकारी कोषालय में जमा नहीं किया। राशि जमा नहीं होने पर कलेक्टर ने दोनों दुकानों को निरस्त कर दिया। इसके चलते दुकानदार को नुकासन हुआ।

                शराब ठेकेदार ने आबकारी विभाग के अधिकारियों और सिविल लाइन थाने को मामले की शिकायत की। कार्रवाई नहीं होने पर सीजेएम कोर्ट में धारा 384 और 409 का अपराध पंजीबद्ध करने के लिए परिवाद दायर किया। कोर्ट ने पुलिस को जांच प्रतिवेदन पेश करने का निर्देश दिया। पुलिस ने बताया कि शराब ठेकेदार से ली गई राशि 21 अक्तूबर 2015 को कोषालय में जमा कर दी गई है। कोर्ट ने जांच प्रतिवेदन को चलने योग्य नहीं पाया। परिवाद को खारिज कर दिया । सीजेएम कोर्ट के निर्णय के खिलाफ जिला कोर्ट में शराब ठेकेदार ने याचिका दायर की है।

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