नैवैद्य फूड प्रोडक्ट को जुर्माना…उपभोक्ता फोरम का आदेश..हर्जाना और व्याज के साथ- कम्पनी, पीड़ित को लौटाए रकम

BHASKAR MISHRA
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ecourt.chhattisgarhरायपुर— आरटीआई कार्यकर्ता संजीव अग्रवाल को तीन साल पहले के एक मामले में न्याय मिला है। संजीव अग्रवाल ने तीन साल पहले 16. अगस्त 2016 को नैवेद्य फूड प्रोडक्ट से मिठाई खरीदी। उन्होने पाया कि मिठाई खराब है। लेकिन समय अधिक होने के कारण उन्हें लगा कि मिठाई वापस नहीं होगी। इसके बाद आरटीआई कार्यकर्ता संजीव अग्रवाल ने 23 अगस्त 2016 को नैवेद्य फूड प्रोडक्ट की मुख्य शाखा से एक बार फिर गिफ्ट पैक मिठाई खरीदी।
        संजीव ने गिफ्ट पैक मिठाई को  जांच के लिए रायपुर स्थित खाद्य विश्लेषक, राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी के पास भेजा। 3 सितम्बर 2016 को प्रयोगशाला ने रिपोर्ट दिया। उन्होने पाया कि जांच रिपोर्ट में मिठाई को खाने योग्य नहीं बताया है। संजीव ने रिपोर्ट को लोकर दुकानदार से शिकायत की। मामला कोर्ट तक गया।
                   मामले में संजीव अग्रवाल ने जिला उपभोक्ता फोरम ने तीन साल बाद संजीव अग्रवाल को इंसाफ दिया है। फोरम कोर्ट ने नैवेद्य फूड प्रोडक्ट को आदेश दिया कि उपभोक्ता संजीव अग्रवाल को मिठाई की कीमत 390 रुपए 9 प्रतिशत व्याज दर के हिसाब से लौटाए। इसके अलावा कम्पनी 5000 रुपए मानसिक कष्ट का हर्जाना दे। 2000 रुपए अधिवक्ता शुल्क और वाद व्यय का भी भुगतान करे। फैसले के बाद संजीव अग्रवाल ने कहा कि उनका कानून के प्रति विश्वास बढ़ा है।
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