पिछले सत्र के बराबर ट्यूशन फीस वसूल सकेंगे प्राइवेट स्कूल, संगठन की मांग-हाईकोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन कराएं

Chief Editor
1 Min Read

बिलासपुर।सर्व स्कूल अभिभावक एवं विद्यार्थी कल्याण संघ, जिला बिलासपुर ने संचालक, लोक शिक्षण संचनालय छत्तीसगढ़ को पत्र लिखकर उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के आदेश को पुनः याद दिलाया और यह भी कहा कि न्यायालय के आदेश का अक्षरशः पालन किया जाना आवश्यक है। उल्लिखित है कि न्यायलय ने बीते महीने की नौ तारीख को पारित आदेश में कहा है कि, कोविड- 19 को ध्यान में रखते हुए अभिभावकों की परेशानियों को काम किया जाना जरूरी है।

Join Our WhatsApp Group Join Now

न्यायालय ने आदेशित किया था कि, स्कूल अभिभावकों से सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल कर सकेंगे साथ ही साथ यह भी कि यह ट्यूशन फीस पूर्व सत्र के ट्यूशन फीस के बराबर ही होगी। माननीय न्यायालय के आदेश में स्कूलों को अन्य कोई भी अतिरिक्त चार्ज लगाने से भी रोके जाने का आदेश पारित किया गया था।

close