बिलासपुर—- छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने आदेश जारी कर दिया है कि अब शराब पीने वालों की जेब से गौठान का खर्चा निकाला जाएगा। प्रत्येक बोतल पर 5 रूपए अतिरिक्त चार्ज लगेगा। अतिरिक्त चार्ज से मिली राशि को गौठानों पर खर्च किया जाएगा। शासन ने यह भी फैसला किया है पीने वालों को देशी दुकानों से विदेशी और विदेशी दुकानों में देशी मदिरा उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन प्रदेश के 49 बियर बार पर हमेशा के लिए ताला लटका दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ शासन ने आदेश जारी किया है कि राज्य के सीमावर्ती राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में आबकारी थाना और जांच चौकी खोला जाएगा। राज्य के बाहर से आने वाली शराब पर विशेष नजर रहेगी। इसके अलावा अन्य कुछ राज्यों की तरह वीयर उपभोक्ताओं को ताजा वियर उपलब्ध कराने माइक्रोबेवरी की अनुमति दी जाएगी। माइक्रो बेवरी की स्थापना रायपुर के अलावा दुर्ग और बिलासपुर में किया जाएगा।
शासन के अनुसार अब प्रदेश के एफएल-2 यानि रेस्टारेन्ट लायसेंस पर प्रतिबन्ध रहेगा। राज्य में संचालिय 49 बियर बार को बन्द किया जाएगा। इसके अलावा अब सभी दुकानों में देशी और विदेशी मदिरा की व्यवस्था होगी। मदिरापान के लिए अहाता में खाद्य पदार्थों की बिक्री की भी व्यवस्था होगी। दुकान के आस पास चखना दुकानों को हटाया जाएगा।
शासन ने फैसला किया है कि अब शराब के प्रत्येक बोतल पर पांच रूपए का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। इस शुल्क को गौठान के संचालन में खर्च किया जाएगा। जानकारी हो कि गौठान पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से संचालित होता है। लेकिन गौठान के लिए अलग से किसी प्रकार का बजट नहीं है।नई आबकारी नीति से अब गौठान संचालन के लिए बहुत बड़ा कोष तैयार हो जाएगा।