पीडितों को 64 लाख रूपए का हुआ भुगतान..कार्यपालक निदेशक ने बताया…परिजनों को जमा करना होगा पहचान पत्र

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी बिलासपुर क्षेत्र विद्युत दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को अनुदान राशि का भुगतान करेगी। विद्युत वितरण कम्पनी ने दावा किया है कि अनुग्रह राशि का भुगतान समय सीमा में किया जाएगा।  कार्यपालक निदेशक ने बताया कि  वितरण कम्पनी ने अभी तक 64 लाख रूपए की अनुग्रह राशि 19 पीडित परिवारों के बीच वितरित किया है। इसके अलावा अन्य पीड़ितों के आवेदन को समय सीमा में निराकरण कर अनग्रह राशि दी जाएगी।

                    विद्युत वितरण कम्पनी कार्यपालक निदेशक ने दावा किया है कि विद्युत दुर्घटना से पीड़ित परिवारों के हित में त्वरित कार्यवाही का कम्पनी ने फैसला किया है। पाॅवर कंपनी बिलासपुर क्षेत्र ने पिछले वित्तीय वर्ष में 19 पीड़ित परिवारों को 64 लाख की मुआवजा राशि का भुगतान किया है। इसके अलावा विद्युत दुर्घटना से आहत परिवारों को मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए कनिष्ठ यंत्री कार्यालय में आवश्यक दस्तावेज देना होगा।

               कार्यपालन निदेशक के अनुसार पीड़ित परिवार को पहचान दस्तावेज के रूपए में एफआईआर. रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण-पत्र और शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र के साथ आवेदन करना होगा।  पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी बिलासपुर क्षेत्र के कार्यपालक निदेशक कार्यालय से बिलासपुर क्षेत्र के सभी विभागीय संभागो जैसे बिलासपुर नगर-एक/दो , मुंगेली, पेण्ड्रारोड, कोरबा नगर/सं.सं. के सभी मैदानी अधिकारियों को विद्युत दुर्घटना के संदर्भ में आवश्यक दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये है। कम्पनी का भरसक प्रयास होगा कि कोई भी विद्युत दुर्घटना से प्रभावित परिवार अनुग्रह राशि से ना चुके।

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