पुलिस कप्तान को हाईकोर्ट की नोटिस…कहा..सुनिश्चित करें…दो सप्ताह में पेश हों तात्कालीन थानेदार

BHASKAR MISHRA
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बिलासपुर—सामाजिक कार्यकर्ता मणिशंकर पान्डेय की याचिका पर हाईकोर्ट ने पुलिस कप्तान बिलासपुर को नोटिस जारी किया है। कहा गया है कि सरकंडा तात्कालीन थानेदार को कोर्ट में पेश करने का सुनिश्चित करें।  मामला न्यायालय के अवमानना का है। मणिशंकर का आरोप है कि तात्कालीन थानेदार ने स्टे के बाद भी थाने में तीन घंटे तक बैठाकर रखा।

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                                   हाईकोर्ट बिलासपुर ने पुलिस कप्तान को सामाजिक कार्यकर्ता मणिशंकर पाण्डेय की याचिका पर नोटिस जारी कर सरकंडा के तात्कालीन थानेदार को कोर्ट में पेश करने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि बिलासपुर पुलिस कप्तान सुनिश्चित करें कि दो सप्ताह के भीतर तात्कालीन थानेादार कोर्ट में पेश हों।

                  मालूम हो कि कुछ महीने पहले सरकंडा के तात्कालीन थानेदार अनिल तिवारी ने मणिशंकर पाण्डेय को रजिस्ट्री कार्यालय के सामने से गिरफ्तार किया था। तात्कालीन थानेदार ने मणिशंकर को बताया कि हाईकोर्ट से जमानत याचिका को निरस्त कर दिया गया है। इस दौरान मणिशंकर ने बताया कि कोर्ट से उन्हें अभी भी स्टे है। स्टे अमान्य होने की उन्हें जानकारी भी नहीं है। थानेदार ने कहा कि  मामले में जो कुछ भी कहना है थाना चलकर बताए।

                       मणिशंकर के अनुसार स्टे मिनले के बाद भी थाने में तीन घंटे तक बैठाकर रखा गया। बाद में वकील ने कोर्ट का आदेश दिखाकर थाने से छुड़ाया।  मणिशंकर ने मामले में हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर कर न्याय की मांग की। कोर्ट ने संबधित लोगों को कोर्ट में पेश होने को कहा। लेकिन किसी ने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया। नाराज कोर्ट ने पुलिस कप्तान को नोटिस भेजकर सुनिश्चित करने को कहा है कि तात्कालीन सरकंडा थानेदार को दो सप्ताह के भीतर कोर्ट में पेश किया जाे।

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