प्रमोशन में आरक्षण की माँगः शिक्षक पंचायत एम्प्लाइज एसोसिएशन का धरना 13 मार्च को रायपुर में

Chief Editor
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संविलियन,शिक्षाकर्मियों,chhattisgarh,pran,cps,ddoरायपुर । शिक्षक पंचायत एम्पलाइज एसोसिएशन की ओर से पदोन्नति में आरक्षण की माँग को लेकर आँदोलन शुरू किया जा रहा है। इस सिलसिले में कर्मचारी 13 मार्च  को रायपुर  के बूढ़ातालाब में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करेंगे।
शिक्षक पंचायत एम्पलॉइज एसोसिएशन  छत्तीसगढ़  के प्रदेश अध्यक्ष कृष्णकुमर नवरंग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि  उच्च न्यायालय  बिलासपुर ने WA No 409of 2013  दिनांक 4फरवरी  18को दिए निर्णय में ,छत्तीसगढ़  ,लोक सेवा (पदोन्नति )नियम 2003 के नियम 05(पदोन्नति में आरक्षण )को निरस्त कर पुनः  नियम बनाने की छूट राज्य सरकार को दी है  ।  हाईकोर्ट के ईस निर्णय से राज्य में कार्यरत ५० प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति एवम् जनजाति के अधिकारी एवम् कर्मचारी की भागीदारी व पदोन्नति से वंचित होना पड़ेगा ।
श्री नवरंग ने बताया कि शासन ने अभी तक इस निर्णय पर कोई प्रतिक्रिया व पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है ।  जिसके कारण आरक्षित वर्गो के लोकसेवकों में डिमोशन का भय  होकर नाराजगी व्याप्त है ।  वहीं उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के पाच सद्स्यीय  खंडपीठ में  जनरैल सिंह SLP 30621/2013 दिनांक 26sep 2018को दिए  निर्णय  अनुसार राज्य सरकार सविधान के अनुच्छेद 14व16(४ क)अनुसार नियम बनाने राज्य सरकार को अधिकृत किया है  । साथ ही हाईकोर्ट बिलासपुर ने निरस्त के साथ ही नियम बनाने की आजादी दी है ।  इसके बावजूद शासन की चुप्पी से आक्रोशित संघ ने सभी जिला मुख्यालयों में  26फरवरी   मंगलवार को जिला मुख्यालय व 13  मार्च को बूढ़ा तालाब रायपुर में  एक दिवसीय धरना     देकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे  । साथ ही  6  मार्च को ब्लॉक ,जिला  प्रांत के पदाधिकारी विधायकों को ज्ञापन देंगे  । प्रमुख मांगो में   पदोन्नति में आरक्षण   की पुनः बहाली करते हुए अनु जाति को 16 प्रतिसत अनु जनजाति को 32प्रतिशत तथा पिछड़ा वर्ग को 14प्रतिशत आरक्षण दिए जाने की मांग की जाएगी।
     संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष एम के राणा प्रांतीय सचिव राधेश्याम टंडन ने राज्य के सभी संघ व अधिकारी कर्मचारी आकस्मिक अवकाश लेकर  समाज सेवियो  समाज प्रमुखों से इस अधिकार की प्राप्ति हेतु शामिल होने का आह्वान किया है।
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