रायपुर।पुलिस अधीक्षक डॉ.संजीव शुक्ला ने बुधवार को एक आदेश जारी कर कहा है कि रायपुर जिले में चलने वाले सभी प्रायवेट सुरक्षा एंजेसियां अपनी एजेन्सियों को प्रायवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियम) अधिनियम 2005 के प्रावधानों एवं छत्तीसगढ़ राज्य निजी सुरक्षा अधिकरण (विनियम) नियम 2008 के अनुरूप संचालित करें। इसी तरह हर व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रायवेट सुरक्षाकर्मी की सेवायें प्राप्त करने की दशा में ऐसी सुरक्षा एजेंसी तथा सुरक्षाकर्मी से संबंधित जानकारी देने हेतु बाध्य होंगे।सुरक्षा एजेंसियां भी ऐसे सुरक्षाकर्मी प्रदान करने के संबंध मंे जानकारी देने हेतु बाध्य होंगे।विशेष अवसरों पर अल्प अवधि के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था प्राप्त करने एवं प्रदाय किए जाने पर भी जानकारी दिया जाना आवश्यक होगा।डॉ. शुक्ला ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने किसी भी परिसर को किराए पर दिए जाने की दशा में किराएदार की विस्तृत जानकारी और किराएदारी का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए अविलम्ब जानकारी पुलिस को प्रेषित करेगा।