प्लास्टिक कैरी बेग के इस्तेमाल पर होगा एफआईआर

Chief Editor
3 Min Read

plastic

बिलासपुर ।      राज्य शासन द्वारा संपूर्ण राज्य को प्लास्टिक कैरी बेग मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। इस संबंध में जिले में की जा रही कार्यवाही को पर्याप्त नहीं कहा जा सकता। इस परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर  अन्बलगन पी. ने  प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित करने के लिये जिले भर में विशेष अभियान चलाये जाने का निर्देश दिया  है। उन्होंने कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत एफ.आई.आर.दर्ज करायी जाये।
कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि जिले को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबंधित प्लास्टिक की जप्ती, सीलिंग के लिये जिले के नगर पालिक निगम बिलासपुर एवं समस्त नगरीय निकायों में आयुक्त, सीएमओ के द्वारा पर्याप्त संख्या में अधिकारी एवं कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाये तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक के प्रचलन पर रोक लगाने के लिये प्रत्येक नगरीय निकाय अपना कार्य योजना तैयार कर ठोस कार्यवाही सुनिश्चित करें। लोकल इंटलीजेस के माध्यम से प्लास्टिक के थोक एवं चिल्हर व्यापारियों की जानकारी इकठ्ठा की जाये। शहर में कहां प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग लाया जाता है, किस साधन से लाया जाता है, कहां स्टाक किया जाता है आदि की पुख्ता जानकारी होनी चाहिए। प्रतिबंधित प्लास्टिक की जप्ती सीलिंग की कार्यवाही दोपहर पश्चात् की जाये। शहर में थोक एवं चिल्हर व्यापारियों, सब्जी विक्रेताओं, ठेला गुमटी धारियों ऐसे समस्त प्रतिष्ठान जहां पर प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग किया जा रहा है उनके विरूद्ध कार्यवाही किया जाये। आवश्यकता पड़ने पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत एफ.आई.आर.दर्ज करायी जाये।

             
Join Whatsapp Groupयहाँ क्लिक करे

समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारी अपने क्षेत्र के नगरीय निकाय में कार्यवाही के दौरान आवश्यकतानुसार कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करेंगे। आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि प्लास्टिक कैरी बेग की जप्ती एवं प्रतिष्ठानों का सीलिंग करने तथा प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बेग के परिवहन को रोक थाम करने के लिये निष्पक्ष कार्यवाही हो। प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बेग के प्रचलन पर रोक लगाने की कार्यवाही निरन्तर चलायी जाये तथा निर्धारित प्रारूप में जानकारी नियमित रूप से भेजी जाये। आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी यदि आवश्रूक समझे तो प्रतिबंधित प्लास्टिक व्यवसाय से जुड़े हुए व्यापारी प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक आयोजित कर शासन के निर्देश एवं प्लास्टिक से होने वाले दुष्परिणाम से अवगत करावें तथा कानूनी उपबंधों की स्पष्ट जानकारी उन्हें प्रदान करें। चर्चा में शहर के सकारात्मक सोच रखने वाले प्रबुद्ध नागरिकगण, सामाजिक संगठन, मीडिया को भी शामिल करने कहा गया है।
कलेक्टर द्वारा प्लास्टिक कैरी बेग मुक्त करने की अभियान की प्रगति की समीक्षा टी.एल. की बैठकों में की जायेगी।

close