रायपुर।राज्य शासन ने आखिर बिलासपुर नगर निगम की सीमा में बढ़ोतरी का फैसला कर लिया है। जिसके तहत शहर से लगे तिफरा नगर पालिका, सकरी नगर पंचायत और सिरगिट्टी नगर पंचायत सहित 27 गांव शामिल किए गए हैं ।इस संबंध में राज्य पत्र में प्रकाशन होने के बाद इसे लेकर छाया कुहासा अब पूरी तरह से छंट गया है ।माना जा रहा है कि नगरी निकाय के अगले चुनाव इस आधार पर ही होंगे । जिसमें बिलासपुर नगर निगम की सीमा बढ़ी हुई होगी।
राज्य शासन ने निम्न अनुसूची के अनुसार नगर पालिका परिषद/ नगर पंचायत/ ग्राम पंचायत को नगर पालिक निगम बिलासपुर जिला बिलासपुर की सीमा में सम्मिलित करने का अभिप्राय प्रकट करता है. अनुसूची 1 में प्रस्तावित नगर पालिक निगम बिलासपुर की सीमा में सम्मिलित किए जाने वाले नगर पालिका परिषद नगर पंचायत ग्राम पंचायतों में तिफरा नगर पालिका, सिरगिट्टी नगर पंचायत, सकरी नगर पंचायत, मंगला ग्राम पंचायत, उसलापुर ग्राम पंचायत अमेरि ग्राम पंचायत,घुरू ग्राम पंचायत, परसदा ग्राम पंचायत, दोमुहानी ग्राम पंचायत, देवरी खुर्द ग्राम पंचायत,मोपका ग्राम पंचायत, चिल्हाटी ग्राम पंचायत,लिंगियाडी ग्राम पंचायत,बिजौर ग्राम पंचायत, बहतराई ग्राम पंचायत, खमतराई ग्राम पंचायत, कोनी ग्राम पंचायत, बिरकोना ग्राम पंचायत।
नगर पालिका निगम बिलासपुर की संशोधित सीमाएं निम्नानुसार होंगी नगर पालिका परिषद तिफरा/नगर पंचायत सिरगिट्टी, सकरी/ग्राम पंचायत मंगला,उसलापुर अमेरि, घुरू, परसदा, दोमुहानी ,देवरीखुर्द, चिल्हाटी, लिंगियाडीह औरखमतराई, कोनी, बिरकोना , नगर पालिका निगम बिलासपुर की सीमाएं ही प्रस्तावित नगर पालिका निगम बिलासपुर की सीमाएं होंगी।
इस आशय के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर कोई भी स्थानीय प्राधिकारी या कोई भी व्यक्ति उक्त आशय के विषय में अपनी आपत्ति कलेक्टर बिलासपुर को उनके कार्यालय में राज्य शासन के विनिश्चय के लिए कार्यालय दिवस और समय पर प्रस्तुत कर सकता है।