फसल बीमा से वंचित न हो किसान , बिना बीमा कराए लौटे तो बैंकों पर होगी कार्रवाई

Shri Mi
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बलौदाबाजार– कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने साफ कहा है कि बीमा कराने आये कोई भी किसान बगैर बीमा के बैंक अथवा सोसायटी से वापस नहीं जानेे चाहिए। यदि ऐसा कोई प्रकरण अब सामने आया तो संबंधित के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों एवं सोसायटियों से अऋणि किसानों को वापस किये जाने की घटना को कलेक्टर ने गंभीरता से लिया है।

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कलेक्टर ने इस आशय के निर्देश दिए हैं। बैठक में बीमा कम्पनी, लीड बैंक, राजस्व एवं कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि इस साल 31 जुलाई निर्धारित की गई है।

कलेक्टर ने बैठक में कहा कि बारंबार आग्रह एवं इसके फायदे की जानकारी देकर किसानों को बीमा कराने राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। मौसम भी अब तक किसानों के प्रति मेहरबान नहीं हो पाया है।

इसके बाद भी बैंक एवं सोसायटियों द्वारा आवेदन लेने के लिए टाल-मटोल किया जाना किसानों के हित में नहीं होगा। यदि आवेदन लेने से कोई बैंक इंकार करता है, तो किसान कॉल सेन्टर के टोल फ्री नम्बर 1800-180-1551 पर किसान जानकारी दर्ज कराएं।

प्रतिदिन सवेरे मैं स्वयं पंजीकृत शिकायत का संज्ञान लेकर समस्या का निदान किया जाएगा। जिले में खरीफ धान फसल बीमा की जिम्मेदारी एग्रीकल्चर इंश्यूरेंस कम्पनी एवं हार्टिकल्चर फसलों के लिए बजाज एलियांज कम्पनी को अधिकृत किया गया है।

कलेक्टर ने इन कम्पनियों द्वारा बीमा का पर्याप्त प्रचार-प्रसार नहीं किये जाने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि बचे दिनों का पूरा उपयोग करते हुए हाट-बाजार, सोसायटी सहित प्रमुख गांवों में वाहनों के जरिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। अंतिम तिथि 31 जुलाई के बारे में किसानों बताया जाए।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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