फोटोयुक्त मतदाता सूची में लापरवाही,कलेक्टर ने चार अधिकारियों को दिये कारण बताओं नोटिस

Shri Mi
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सागर।पंचायतों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण 2018 से संबंधित कार्यवाही को गंभीरता पूवर्क न लिये जाने एवं कार्यवाही में लापरवाही बरते जाने के संबंध में कलेक्टर आलोक कुमार सिंह ने प्रभारी तहसीलदार मालथौन अभिनव शर्मा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मालथौन देवेन्द्र जैन, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका परिषद गढ़ाकोटा पी.एस. राजपूत तथा प्रभारी तहसील गढ़ाकोटा सच्चिदानंद त्रिपाठी को कारण बताओं नोटिस जारी किये है।उपरोक्त संबंध में देखने में आया है कि इस कार्यालय द्वारा पत्रों के माध्यम से दूरभाषध्मोबाईल के माध्यम से बार-बार स्मरण कराये जाने के उपरान्त भी आपके द्वारा उक्त संबंधित कार्यवाही को गंभीरता पूर्वक नही लिया गया एवं निर्वाचन संबंधित कार्यवाही में रूचि न लेते हुये लापरवाही बरती गई।

             
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जिसके कारण शिफ्टिंग सूची, विलोपन वेरिफिकेशन सूची और संशोधन वेरिफिकेशन सूची में प्राधिकृत सूची में प्रविष्ठि हेतु  7 मई 18 तक वेण्डर को उपलब्ध कराई जाना थी।आपके द्वारा उक्त संबंधित कार्य में कोई रूचि न लेने व निर्वाचन संबंधित कार्य को गंभीरता पूर्वक न लेने एवं कार्य में लापरवाही के कारण में प्रविष्ठि आज दिनांक तक नहीं हो सकी। जिसके कारण निर्वाचन संबंधी कार्य में अनावश्यक बिलंब हुआ। जिसके परिणम स्वरूप 15 मई को होने वाली संभागीय बैठक के दौरान सचिव मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त की गई। जिससे जिले की छवि प्रभावित हुई है।

आपका यह कृत्य घोर लापरवाही व उदासीनता का प्रतीक है तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियम 1965 के नियम-3 के अंतर्गत दण्डनीय होकर अवचार है। जो कि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं वर्गीकरण अपील) नियम 1966 की कण्डिका 3 का उल्लंघन किया गया है। क्यों न आपके अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाये।अतः आप कारण बताओं नोटिस का उत्तर पत्र प्राप्ति के 7 दिवस के अन्दर कार्यालय में प्रस्तुत करें। जबाव समयावधि में प्राप्त न होने की स्थिति में प्रकरण में एक पक्षीय कार्यवाही की जायेगी।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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