लोकसभा चुनाव-फोटो वोटर स्लीप का उपयोग मतदाता पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होगा,ईपिक कार्ड के अलावा ये 11 अन्य वैकल्पिक दस्तावेज होंगे मान्य

Shri Mi
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Madhya Pradesh Assembly Election 2018, Evm, Congress, Bjp,रायपुर।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री नीरज कुमार बनसोड़ ने आज यहां बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा निर्वाचन 2019 हेतु फोटो वोटर स्लीप का उपयोग अब मतदाता पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं किया जाएगा। मतदान के लिए ईपिक कार्ड (मतदाता पहचान पत्र) के अलावा 11 प्रकार के वैकल्पिक पहचान पत्रों को मतदान के लिए मान्य किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज  यहां बताया कि ईपिक कार्ड(मतदाता पहचान पत्र) नहीं होने पर 11 अन्य दस्तावेजों में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाने पर मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे।सीजीवालडॉटकॉम के WhatsApp ग्रुप से जुडने के लिए यहाँ क्लिक करे 

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इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्रायविंग लायसेंस, राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, केन्द्र, राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों डाकघरों द्वार जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जाब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान पत्र एवं आधार कार्ड शामिल हैं।

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पत्रकारिता में 8 वर्षों से सक्रिय, इलेक्ट्रानिक से लेकर डिजिटल मीडिया तक का अनुभव, सीखने की लालसा के साथ राजनैतिक खबरों पर पैनी नजर
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